Arvind Kejriwal Bail: दिल्ली हाईकोर्ट ने सीएम केजरीवाल की जमानत और रिहाई पर रोक लगा दी है. हाईकोर्ट ने शुक्रवार शाम ईडी की अर्जी पर फैसला सुरक्षित रखते हुए कहा कि केजरीवाल अभी जेल में ही रहेंगे. इस तरह ट्रायल कोर्ट की ओर से दी गई जमानत को हाईकोर्ट ने 24 घंटे के अंदर ही खारिज कर दिया. अब हाईकोर्ट में एक बार फिर बहस का दौर चलेगा और इस पर दो से तीन दिन में फैसला आ सकता है.
बता दें कि सीएम केजरीवाल को ईडी ने शराब घोटाला मामले में मनी लॉन्ड्रिंग का आरोपी बनाया था. गुरुवार को ट्रायल कोर्ट में वैकेशन जज न्याय बिंदु ने दोनों पक्षों की दलील सुनते हुए सीएम केजरीवाल को जमानत दी थी और यह भी कहा था कि वह 1 लाख के मुचलके पर जमानत पर रिहा हो सकते हैं.
ये भी पढ़ें- Weather Update: हल्की बारिश से दिल्ली की गर्मी पर काबू, यूपी समेत जानिए इन राज्यों में कब पहुंचेगा मानसून?
ईडी ने फैसले ट्रायल कोर्ट के फैसले को दी चुनौती
लेकिन शुक्रवार को सुबह ही ईडी ने ट्रायल कोर्ट के फैसले को हाईकोर्ट में दलील दी. हाईकोर्ट में मामला जाते है कोर्ट ने सबसे पहले केजरीवाल की जमानत पर स्टे लगा दिया और फिर दिन भर जो बहस चली उसके आधार पर शुक्रवार शाम को भी स्टे ऑर्डर पर फैसला सुरक्षित रखा है. इस फैसले का असर ये होगा की सीएम केजरीवाल को अभी तिहाड़ से रिहाई नहीं मिल रही है कोर्ट अब इस विषय पर विस्तृत सुनवाई करेगी और फिर जमानत मिलने और न मिलने पर फैसला होगा. हाईकोर्ट ने अभी स्टे ऑर्डर बरकरार रखा है. ट्रायल कोर्ट के आदेश पर एक हफ्ते तक की रोक लगाई गई है.
#BreakingNews | दिल्ली CM केजरीवाल को झटका, HC ने जमानत पर लगाई रोक@SumitSharma_28#ArvindKejriwal #Kejriwal #AAP #DelhiHighCourt #VistaarNews pic.twitter.com/hfxKjZhUbH
— Vistaar News (@VistaarNews) June 21, 2024
कोर्ट ने सुनवाई तक जमानत पर रोक लगाई
प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने अरविंद केजरीवाल की जमानत के आदेश को दिल्ली हाई कोर्ट में चुनौती दी है जिस पर आज सुनवाई हो रही है. जस्टिस सुधीर कुमार जैन और रविंदर डुडेजा की अवकाश पीठ ने मामले की सुनवाई कर रही है. कोर्ट ने मामले की सुनवाई होने तक जमानत के आदेश को रोक दिया. ईडी की तरफ से पेश वकील ने कहा कि निचली अदालत में हमें इस मामले पर बहस करने के लिए पर्याप्त समय नहीं दिया गया.
केजरीवाल को निचली अदालत से मिली थी बेल
बता दें कि, केजरीवाल इस पूरे प्रकरण में पहले आरोपी हैं जिन्हें निचली अदालत से बेल मिली है. इनको ईडी ने गिरफ्तार किया है. सीबीआई ने गिरफ्तार नहीं किया है. अब अब संभव है सीबीआई अपना दांव चले. हलांकि इस मामले के बाकी दूसरे आरोपियों को भी ईडी मामले मे निचली अदालत से रेगुलर बेल नहीं मिली है. उधर, ईडी सूत्रों के मुताबिक दिल्ली आबकारी नीति मामले में राउज एवन्यू कोर्ट से मिली अरविंद केजरीवाल की जमानत के फैसले को वो दिल्ली हाई कोर्ट में चुनौती देगा.