Delhi Liquor Scam: दिल्ली शराब नीति से जुड़े धनशोधन मामले में सीएम अरविंद केजरीवाल को बड़ा झटका लगा है. दिल्ली हाईकोर्ट ने शुक्रवार (21 जून) को सीएम केजरीवाल की जमानत पर रोक लगा दी है. हाई कोर्ट में मामले की सुनवाई तक केजरीवाल को निचली अदालत से गुरुवार को मिली जमानत पर रोक लगाई गई है.
बता दें कि केंद्रीय जांच एजेंसी प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने सीएम केजरीवाल की जमानत के आदेश को दिल्ली हाई कोर्ट में चुनौती दी है. जस्टिस सुधीर कुमार जैन और रविंदर डुडेजा की अवकाशकालीन पीठ मामले की सुनवाई कर रही है. हाई कोर्ट ने सुनवाई तक केजरीवाल को निचली अदालत से गुरुवार को मिली जमानत पर रोक लगाई है. ईडी की ओर से पेश वकील ने कहा कि निचली अदालत में हमें इस मामले पर बहस करने के लिए पर्याप्त समय नहीं दिया गया.
संजय सिंह का केंद्र पर हमला
उधर, आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद संजय सिंह ने केंद्र सरकार पर निशाना साधा है. उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा, “मोदी सरकार की गुंडागर्दी देखिए अभी ट्रायल कोर्ट का आदेश ही नहीं आया, आदेश की कॉपी भी नहीं मिली तो मोदी की ईडी हाई कोर्ट में किस आदेश को चुनौती देने पहुंच गई? क्या हो रहा है इस देश में?”
शराब कारोबारियों को अनुचित लाभ पहुंचाने का आरोप
केंद्रीय जांच एजेंसी ईडी व सीबीआई ने आरोप लगाया है कि दिल्ली शराब नीति 2021-22 के जरिए केजरीवाल सरकार ने शराब कारोबारियों को अनुचित लाभ पहुंचाया था. जिससे सरकारी खजाने को नुकसान और आम आदमी पार्टी को फायदा हुआ. बता दें कि इस दौरान आबकारी विभाग का जिम्मा मनीष सिसोदिया के पास था. वहीं, जांच एजेंसियों के आरोप पर आम आदमी पार्टी ने का कहना है कि ये सब बदले की भावना के तहत किया जा रहा है.
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सिसोदिया को नहीं मिली राहत
आम आदमी पार्टी के वरिष्ठ नेता और दिल्ली के पूर्व उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही हैं. उन्हें 26 फरवरी 2023 को गिरफ्तार किया गया था और इसके बाद से अबतक कोई राहत नहीं मिली है.