Delhi News: बिजली और पानी में छूट के बाद दिल्ली वासियों को केजरीवाल सरकार एक और बड़ा तोहफा देने जा रही है. दिल्ली सरकार अब वाहनों के चालान में भी भारी छूट देने की तयारी में है. दिल्ली के परिवहन मंत्री कैलाश गहलोत ने इसके लिए प्रस्ताव तैयार कर उपराज्यपाल के पास उनकी मंजूरी के लिए भेज दिया है. अगर आप दिल्ली में रहते हैं तो आपको भारी-भरकम ट्रैफिक चालान के जुर्माने से राहत मिलने वाली है.
अब केवल एलजी की मुहर लगने का इंतजार है. एलजी की मुहर लगते ही वाहनों के चालान में 50 फीसदी की छूट मिलना शुरू हो जाएगी. लोगों को अपनी गाड़ियों के चालान पर बंपर छूट मिलेगी. लेकिन यह छूट सबको नहीं मिलेगी. मंत्री कैलाश गहलोत ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ‘X’ पर पोस्ट करके इसके बारे में जानकारी दी है. उन्होंने लिखा, “दिल्लीवासियों की सुविधा के लिए तथा यातायात जुर्माने के निपटारे को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य यह निर्णय लिया है.”
दिल्लीवासियों की सुविधा के लिए तथा यातायात जुर्माने के निपटारे को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से दिल्ली सरकार ने मोटर वाहन अधिनियम, 1988 की विशिष्ट धाराओं के तहत चालान राशि को 50% करने का निर्णय लिया है।
इस संबंध में एक प्रस्ताव माननीय उपराज्यपाल को उनकी मंजूरी के लिए भेजा गया… https://t.co/DlbfThmJkd
— Kailash Gahlot (@kgahlot) September 11, 2024
यह भी पढ़ें- जिंदगी की जीत पर यकीन कर: ऑटिज्म से पीड़ित; फिर भी दूसरों के लिए मिसाल बना युवान
50 फीसदी राशि ही जमा करनी पड़ेगी
जिन लोगों के पास भी अपनी गाड़ी चारपहिया या दो पहिया गाड़ी होती है. उन लोगों को मोटर व्हीकल एक्ट के तहत बनाए गए नियमों का पालन करना होता है. अगर कोई व्यक्ति ट्रैफिक नियमों का उल्लंघन करता है. तो फिर उस पर कार्रवाई की जाती है. उसका चालान किया जाता है. देश की राजधानी दिल्ली में रोजाना हजारों लोगों के ट्रैफिक चालान होते हैं. इनमें कुछ लोगों के चालान की राशि बहुत ज्यादा होती है.
अब दिल्ली सरकार राजधानी में होने वाले ट्रैफिक चालान राशि पर 50 प्रतिशत की ही वसूली करेगी. इसके लिए मोटर वाहन अधिनियम, 1988 की विशिष्ट धाराओं के तहत आधी राशि ली जाएगी. प्रस्ताव के अनुसार, चालान होने के 90 दिनों के भीतर चालान राशि के भुगतान के मामलों में, या इस नियम की अधिसूचना के बाद जारी किए गए चालानों के लिए 30 दिनों के भीतर भुगतान की स्थिति में यह लाभ मिल सकेगा. यानी इससे पहले जो चालान हो चुके हैं. उन्हें इस सुविधा का लाभ नहीं मिल पाएगा. इसका मतलब कि अगर आपके उपर 1000 रुपये का जुर्माना लगना था, तो चालानों का भुगतान एक तय समय सीमा के अंदर करने पर जुर्माने की राशि में 50% की छूट मिलेगी, यानी आपको केवल 500 रुपये का जुर्माना भरना पड़ेगा.