Excise Policy Case:दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने सोमवार को दिल्ली उच्च न्यायालय में याचिका दायर कर आबकारी नीति मामले में केंद्रीय जांच ब्यूरो (CBI) की गिरफ्तारी और रिमांड को चुनौती दी है. केजरीवाल ने यह कदम तब उठाया है जब कथित शराब घोटाले से संबंधित भ्रष्टाचार के एक मामले में मुख्यमंत्री को 12 जुलाई तक न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया. अदालत ने कहा कि उनका नाम मुख्य साजिशकर्ताओं में से एक के रूप में सामने आया है और चूंकि जांच अभी भी जारी है, इसलिए उन्हें हिरासत में लेकर आगे पूछताछ की आवश्यकता हो सकती है.
सीबीआई से पहले ईडी ने केजरीवाल को किया था गिरफ्तार
केजरीवाल को दिल्ली सरकार की आबकारी नीति के संबंध में सीबीआई ने गिरफ्तार किया था. 21 मार्च को प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने उन्हें अब समाप्त हो चुकी नीति से जुड़े धन शोधन मामले में गिरफ्तार किया था. उन्हें एक ट्रायल कोर्ट ने जमानत दी थी, जिस पर दिल्ली उच्च न्यायालय ने रोक लगा दी थी. दिल्ली आबकारी नीति 2021-22 को केजरीवाल सरकार ने जुलाई 2022 में वापस ले लिया था. उपराज्यपाल वी के सक्सेना ने इसके निर्माण और कार्यान्वयन में कथित अनियमितताओं की सीबीआई जांच की सिफारिश की थी.
केजरीवाल ने की सबूत की मांग
सीबीआई ने केजरीवाल को गिरफ्तार करने के बाद अदालत में पेश किया था. इस दौरान अदालत ने कहा कि आपराधिक प्रक्रिया संहिता (CrPC) के प्रावधानों के अनुसार, एक बार पुलिस हिरासत खत्म होने के बाद, अदालत न्यायिक रिमांड देने के लिए बाध्य है. इसके बाद केजरीवाल के वकील ने मांग की कि CBI को दिल्ली के सीएम के खिलाफ सबूतों का खुलासा करना चाहिए, जिसके आधार पर वह रिमांड की मांग कर रही है. हालांकि, कोर्ट ने कहा कि आरोपी को गिरफ्तारी से जुड़े सीबीआई की हिरासत में मौजूद सामग्री के बारे में जानकारी नहीं दी जा सकती. केजरीवाल को केंद्रीय एजेंसी ने शराब नीति मामले में बुधवार को गिरफ्तार किया था.