Delhi Liquor Scam: दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल(CM Arvind Kejriwal) को बड़ी राहत मिली है. दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को जमानत दे दी है. जज न्यायबिंदु की वेकेशन बेंच ने यह आदेश पारित किया है. वहीं प्रवर्तन निदेशालय(Enforcement Directorate) ने अदालत से जमानत बांड पर साइन करने के लिए 48 घंटे का समय देने का अनुरोध किया. ताकि ED की ओर से आदेश को उच्च न्यायालय में चुनौती दी जा सके. इस पर जज ने कहा कि आदेश पर कोई रोक नहीं होगी. कल यानी शुक्रवार को ड्यूटी जज के सामने जमानत बांड पेश किया जाएगा.
केजरीवाल को 1 लाख के निजी मुचलके पर मिली जमानत
कोर्ट ने 1 लाख रुपए के निजी मुचलके पर अरविंद केजरीवाल को जमानत दी है. बता दें कि अरविंद केजरीवाल की जमानत याचिका पर राउज एवेन्यू कोर्ट में आज लगातार दूसरे दिन सुबह सुनवाई हुई. इस दौरान जज न्यायबिंदु की वेकेशन बेंच ने ED और केजरीवाल की दलीलें सुनने के बाद फैसला सुरक्षित रख लिया था. बता दें कि इससे पहले इससे पहले सुप्रीम कोर्ट ने अरविंद केजरीवाल को लोकसभा चुनाव में प्रचार के लिए 21 दिन की अंतरिम जमानत दी थी. इसके बाद 2 जून को उन्होंने आत्मसमर्पण कर दिया. हालांकि इस दौरान उन्होंने मेडिकल आधार पर सात दिनों की अंतरिम जमानत के लिए भी आवेदन किया था, लेकिन 5 जून को ट्रायल कोर्ट ने इसे खारिज कर दिया था.
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अरविंद केजरीवाल को 21 मार्च को किया गया था गिरफ्तार
ED ने दिल्ली के कथित शराब नीति घोटाले में सीएम अरविंद केजरीवाल को 21 मार्च को गिरफ्तार किया गया था. जांच एजेंसी ने आरोप लगाया है कि दिल्ली शराब नीति 2021-22 के जरिए अरविंद केजरीवाल सरकार ने शराब कारोबारियों को अनुचित लाभ पहुंचाया था. इससे सरकारी खजाने को नुकसान और आम आदमी पार्टी को फायदा हुआ. इसी मामले में गिरफ्तार अन्य AAP नेताओं में दिल्ली के पूर्व उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया और सांसद संजय सिंह भी शामिल हैं. संजय सिंह फिलहाल जमानत पर बाहर हैं, जबकि मनीष सिसोदिया अभी भी जेल में हैं. हालांकि अरविंद केजरीवाल और उनकी पार्टी के नेताओं ने इन आरोपों से इनकार किया है और ED पर जबरन वसूली का रैकेट चलाने का आरोप लगाया है.