Swati Maliwal Case: आम आदमी पार्टी की राज्य सभा सांसद स्वाति मालीवाल से जुड़े कथित मारपीट मामले में अदालत ने बिभव कुमार चार दिनों की न्यायिक हिरासत में भेज दिया है. दिल्ली की तीस हजारी कोर्ट ने विभव कुमार के 28 मई तक न्यायिक हिरासत का आदेश सुनाया है. आज शुक्रवार को बिभव को कोर्ट में पेश किया गया था, पुलिस ने चार दिन की न्यायिक हिरासत की मांग की थी जिसे कोर्ट ने स्वीकार कर लिया.
दिल्ली पुलिस के मुताबकि, कोर्ट के निर्देशों के अनुसार हमने परिवार के सदस्यों और वकील को विभव से मिलने की अनुमति दी थी. बिभव के वकील ने कहा कि न्यायिक हिरासत या पुलिस हिरासत दोनों ही आरोपी की स्वतंत्रता को प्रभावित करते हैं. किसी भी चीज़ की मांग उचित होनी चाहिए. विभव के वकील ने कहा न्यायिक हिरासत 14 दिन की होती है. लेकिन पुलिस 4 दिन की न्यायिक हिरासत की मांग कर रही है. बिभव कुमार के वकील का कहना है कि न्यायिक रिमांड न्यायालय का विशेषाधिकार है.
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स्वाति मालीवाल ने लगाया था मारपीट का आरोप
सरकारी वकील अतुल श्रीवास्तव ने कोर्ट में कहा कि सीसीटीवी आरोपी के अधिकार में नहीं है. जो पेन ड्राइव आरोपी ने दिए हैं वह खाली पाए गए. जिसे एफएसएल को भेज दिया गया है. बिभव कुमार ने जांच के दौरान जब्त की गई डीवीआर को सुरक्षित रखने की अपील की थी जिसके विरोध में अतुल श्रीवास्तव ने कहा कि यह आवेदन देने की जगह नहीं है और इसे खारिज कर दिया जाए.
स्वाति मालीवाल ने 13 मई को सीएम आवास में उनके साथ मारपीट किए जाने के आरोप लगाए थे. घटना के पांच दिन बाद आरोपी बिभव कुमार को गिरफ्तार कर लिया गया था. इसके बाद कोर्ट ने उन्हें पांच दिन की पुलिस हिरासत में भेज दिया था. पुलिस हिरासत की अवधि समाप्त होने के बाद उन्हें कोर्ट में पेश किया गया.
फोन फॉर्मेट करने पुलिस ने लगाया आरोप
पिछली बार जब बिभव कुमार को कोर्ट में पेश किया गया था दिल्ली पुलिस ने आरोप लगाए थे कि बिभव कुमार के फोन को संभवतः मुंबई में फॉर्मैट कर दिया गया है. इसके बाद विभव को पुलिस मुंबई भी लेकर गई थी. पुलिस ने कोर्ट को बताया था कि बिभव कुमार को उसी स्थान पर ले जाया जाएगा जहां फोन फॉर्मैट किया गया था. जांच के बाद बिभव को वापस दिल्ली लाया गया.