Swati Maliwal Assault Case: आम आदमी पार्टी की राज्यसभा सांसद स्वाति मालीवाल से मारपीट करने के आरोपी बिभव कुमार को बड़ा झटका लगा है. दिल्ली की तीस हजारी कोर्ट ने कुमार को पांच तीन की पुलिस हिरासत में भेज दिया है. पुलिस ने कोर्ट को बताया कि कुमार के फोन को मुंबई को फॉर्मेट किया गया है, इसलिए आरोपी को मुंबई लेकर जाना होगा.
वहीं, बिभव कुमार के वकील ऋषिकेश कुमार ने कहा कि पुलिस ने सात दिनों की रिमांड मांगने के लिए आवेदन दायर किया था, जिसमें से पांच दिनों की रिमांड दी गई है. उन्हें 23 मई को फिर से पेश किया जाएगा. इस दौरान कुमार को अपने वकील से मिलने की अनुमति दी गई है. इससे पहले कोर्ट ने अग्रिम जमानत याचिका को खारिज कर दिया.
बता दें कि शनिवार दोपहर को सीएम केजरीवाल के सहयोगी बिभव कुमार को पुलिस ने हिरासत में लिया था. इसके बाद सिविल लाइन पुलिस स्टेशन में पूछताछ के बाद उन्हें अरेस्ट कर लिया गया. तीस हजारी कोर्ट में कुमार ने अंतरिम जमानत याचिका भी दायर की थी, जिसे खारिज कर दिया गया. पुलिस ने कोर्ट में कहा कि फोन फॉर्मेट करने से पहले डाटा क्लोन किया जाता है, इसलिए आगे की जांच के लिए हमें बिभव को मुंबई लेकर जाना है.
जानें पूरा मामला
दरअसल, स्वाति मालीवाल 13 मई को मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल से मिलने के लिए सीएम आवास पहुंची थीं. आरोप है कि वहां सीएम केजरीवाल के पूर्व पीएस बिभव कुमार ने उनके साथ न केवल बदसलूकी कि बल्कि मारपीट भी की थी. ‘आप’ सांसद के मुताबिक बिभव कुमार ने उन्हें बुरी तरह पीटा था.
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वहीं दूसरी ओर बिभव कुमार ने भी मालीवाल के खिलाफ शिकायत दर्ज करा दी है. इससे पहले दिल्ली सरकार में मंत्री और आम आदमी पार्टी की नेता आतिशी ने शुक्रवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कहा कि मालीवाल भाजपा की साजिश का मोहरा हैं.