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दिल्ली दंगे के आरोपी उमर खालिद को कोर्ट से राहत, बहन की शादी के लिए मिली अंतरिम जमानत

Delhi riots accused Umar Khalid (File)

दिल्ली दंगों का आरोपी उमर खालिद(File)

Umar Khalid Interim Bail: दिल्ली की एक अदालत ने शुक्रवार को दिल्ली दंगों (Delhi riots) के आरोपी उमर खालिद (Umar Khalid) को अंतरिम जमानत दे दी है. खालिद की 16 दिसंबर से 29 दिसंबर तक के लिए 14 दिनों की अंतरिम जमानत(interim bail) मंजूर की गई है. उमर खालिद ने बहन की शादी में शामिल होने के लिए जमानत याचिका लगाई थी. जिसको दिल्ली की कड़कड़डुमा कोर्ट ने मंजूर कर लिया.

29 दिसंबर के बाद करना होगा सरेंडर

कड़कड़डूमा कोर्ट के अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश(Additional Sessions Judge) ने अदालत में दलीलें सुनने के बाद उमर खालिद को 14 दिन की अंतरिम जमानत दी है. अदालत ने अपना आदेश देते हुए कहा कि यह राहत विशेष रूप से भाई-बहन के पारिवारिक कार्यक्रम को ध्यान में रखकर दी गई है और इस दौरान कुछ शर्तें भी लागू होंगी, जिनका पालन करना जरूरी है. उमर खालिद को 16 दिसंबर से 29 दिसंबर तक बाहर रहने की इजाजत मिली है. इसके बाद उमर को कोर्ट में सरेंडर करना होगा.

दिल्ली दंगों में हुई थी 50 से ज्यादा लोगों की मौत

उमर खालिद जेएनयू (Jawaharlal Nehru University) के पूर्व छात्र और एक्टिविस्ट हैं. खालिद पर दिल्ली दंगों की साजिश रचने का आरोप है. उमर खालिद को गैरकानूनी गतिविधियों (Prevention) Act (UAPA) और भारतीय दंड संहिता (IPC) के तहत आरोपी बनाया गया है. दिल्ली में 2020 के दंगे में 50 से ज्यादा लोगों की मौत हुई थी और सैकड़ों लोग घायल हुए थे.

खालिद की जमानत कई बार हो चुकी है खारिज

खालिद की जमानत याचिका(regular bail pleas) सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में पहले भी लंबित रही हैं और कई बार इन्हें खारिज भी किया गया है. हालांकि इस बार दिल्ली की अदालत से खालिद को राहत मिली है. अंतरिम जमानत से वह कुछ समय के लिए जेल से बाहर रहेंगे और परिवार के साथ शादी के कार्यक्रम में शामिल होंगे.

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