राजपाल यादव को जाना होगा जेल? दिल्ली हाई कोर्ट ने चेक बाउंस केस में बरकरार रखी सजा
राजपाल यादव
Delhi High Court Jail Sentence: दिल्ली हाई कोर्ट से बॉलीवुड एक्टर राजपाल यादव को बड़ा झटका लगा है. चेक बाउंस मामले में शुक्रवार को कोर्ट ने उन्हें 3 महीने की सजा सुनाते हुए जुर्माना लगाया है. इसके साथ ही ट्रायल कोर्ट के फैसले के खिलाफ उनकी अपील को खारिज कर दिया है.
दिल्ली हाई कोर्ट ने अपने फैसले में कहा, चेक बाउंस मामले में एक्टर का रवैया संदिग्ध लग रहा है. इस दौरान कोर्ट ने अधिकारियों से उन्हें वापस जेल भेजने की बात कही. यानी अब राजपाल यादव फिर जेल जाएंगे. हालांकि, हाई कोर्ट ने जून 2024 में उनकी सजा पर अस्थाई रोक लगाई थी और उन्हें चेक बाउंस मामले में बकाया राशि 9 करोड़ रुपए चुकाने का मौका दिया था. इसके बावजूद राजपाल यादव ने पैसे नहीं चुकाए.
दिल्ली हाई कोर्ट ने शुक्रवार को बॉलीवुड एक्टर राजपाल यादव की कई चेक बाउंस मामलों में सज़ा को बरकरार रखा और ट्रायल कोर्ट के फ़ैसले के ख़िलाफ़ उनकी अपील को खारिज कर दिया।
— ANI_HindiNews (@AHindinews) July 10, 2026
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क्या है मामला?
राजपाल यादव को जिस मामले में सजा सुनाई गई है. वह मामला साल 2010 का है. इस दौरान राजपाल यादव ने अपनी पहली फिल्म ‘अता पता लापता’ को बनाने के लिए एक निजी कंपनी से 5 करोड़ रुपए का कर्ज लिया था. लेकिन समय पर चुका नहीं पाए. राजपाल ने बताया कि फिल्म बॉक्स ऑफिस पर नहीं चल पाई, जिसकी वजह से उनको काफी नुकसान हुआ. जब राजपाल ने पैसा समय पर नहीं लौटाया, तब मुरली प्रोजेक्ट्स प्राइवेट लिमिटेड ने कोर्ट का दरवाजा खटखटाया.
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फिलहाल, राजपाल यादव को चेक बाउंस मामले में एक बार फिर कोर्ट से बड़ा झटका मिला है. इससे पहले भी वे इस मामले में जेल गए थे, लेकिन फरवरी में उन्हें जमानत मिल गई थी. जिसके बाद से वे अभी जेल से बाहर ही हैं.