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बरेली में मस्जिद पर चला बुलडोजर, हाई कोर्ट के आदेश पर एक्शन, छावनी में तब्दील हुआ गांव

bulldozer action in Bareilly masjid

बरेली में अवैध मस्जिद हटाई गई.

Bareilly News: इलाहाबाद हाईकोर्ट के आदेश के बाद शनिवार को बरेली जिले के भोजीपुरा थाना क्षेत्र के पिपरिया गांव में प्रशासन ने एक मस्जिद पर बुलडोजर की कार्रवाई की है. इस दौरान काफी देर तक अफरा-तफरी का माहौल बना रहा. एसडीएम प्रमोद कुमार ने बताया कि अवैध मस्जिद हटाने को लेकर कई बार नोटिस दी गई लेकिन संबंधित पक्ष ने इस पर अमल नहीं किया. जिसकी वजह से प्रशासन को कड़ा रुख अपनाते हुए बुलडोजर चलाना पड़ा. इस जमीन को लेकर साल 2008 से कानूनी विवाद चल रहा था.

15 सालों से चल रही कानूनी लड़ाई में सबसे पहले तहसील कोर्ट ने इसको अवैध निर्माण माना और बेदखली के आदेश जारी किए. तहसील कोर्ट के इस आदेश को चुनौती देते हुए दूसरे पक्ष ने सिविल कोर्ट का रुख किया, लेकिन वहां भी कोई राहत नहीं मिली और उस मुकदमे को सिविल कोर्ट द्वारा खारिज कर दिया गया. इसके बाद मामला इलाहाबाद हाईकोर्ट पहुंच गया, जहां कोर्ट ने अवैध अतिक्रमण को हटाते हुए जमीन खाली कराने का आदेश दिया था. इसके साथ ही एक समय तय किया गया था कि इससे पहले खाली कर दें, लेकिन मुस्लिम पक्ष ने बिल्कुल नहीं सुना.

अवैध कब्जा बर्दाश्त नहीं

आज शनिवार को प्रशासन ने सुरक्षा के कड़े इंतजामों के साथ मस्जिद गिराने की कार्रवाई की. इस दौरान कई थानों की फोर्स और पीएसी जवान तैनात रहे. प्रशासन ने इस कार्रवाई को अंजाम देने के साथ ही साफ संदेश देते हुए कहा कि किसी भी प्रकार का अवैध कब्जा बर्दाश्त नहीं किया जाएगा.

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1998 से चल रहा विवाद

बता दें, इस जमीन को खाली कराने के लिए 1998 से लेकर अब तक करीब 4 बार ग्राम सभा ने आदेश दिया, लेकिन इसके बावजूद मुस्लिम समाज के लोग अनदेखा करते रहे. कई बार कोर्ट ने भी मुस्लिम पक्ष की याचिका को खारिज कर ग्राम सभा के पक्ष में अपना फैसला सुनाया. प्रशासनिक अधिकारियों ने कई बार नोटिस दिया, लेकिन कोई असर नहीं पड़ा. इसलिए आज प्रशासन को कड़ा रुख अपनाते हुए बुलडोजर की कार्रवाई करनी पड़ी.

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