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वोटर लिस्ट में गड़बड़ी ठीक करने करने का ‘गोल्डन चांस’, EC ने दी एक महीने की मोहलत

Bihar Voter List

प्रतीकात्मक तस्वीर

Bihar Voter List: अगर आप बिहार में रहते हैं और आपका नाम वोटर लिस्ट में नहीं है या उसमें कोई गलती है, तो आपके लिए एक बड़ी खुशखबरी है. चुनाव आयोग ने बिहार में चल रहे वोटर लिस्ट के खास अभियान (Special Intensive Revision – SIR) के तहत एक महीने का सुनहरा मौका दिया है. यह मौका 1 अगस्त से 1 सितंबर, 2025 तक रहेगा, जिसमें आप अपने वोटर लिस्ट से जुड़ी सभी गड़बड़ियों को ठीक करवा सकते हैं.

क्या है पूरा मामला?

दरअसल, चुनाव आयोग बिहार में एक अभियान चला रहा है ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि कोई भी योग्य मतदाता सूची से छूटे नहीं और कोई भी अयोग्य व्यक्ति का नाम इसमें न हो. 1 अगस्त, 2025 को वोटर लिस्ट का ड्राफ्ट प्रकाशित होने वाला है. इसके बाद, चुनाव आयोग ने साफ कर दिया है कि 1 अगस्त से 1 सितंबर तक आपको और सभी राजनीतिक दलों को एक महीने का समय मिलेगा.

क्या-क्या कर सकते हैं आप ?

नाम जुड़वाएं: अगर आप वोटर लिस्ट में शामिल होने के योग्य हैं, लेकिन आपका नाम छूट गया है, तो आप आवेदन करके अपना नाम जुड़वा सकते हैं.

नाम हटवाएं: अगर किसी अयोग्य व्यक्ति का नाम गलती से लिस्ट में शामिल हो गया है, तो आप उसे हटवाने के लिए आपत्ति दर्ज करा सकते हैं.

सीधे शब्दों में कहें तो, यह एक महीने का समय आपको ड्राफ्ट वोटर लिस्ट की गहन समीक्षा करने का मौका देगा, ताकि आप अपनी भागीदारी सुनिश्चित कर सकें.

चुनाव आयोग ने पार्टियों से भी साझा किया डेटा

पारदर्शिता और सहभागिता बढ़ाने के लिए, चुनाव आयोग ने 20 जुलाई, 2025 को बिहार की 12 प्रमुख राजनीतिक पार्टियों के 1.5 लाख से अधिक बूथ लेवल एजेंट (BLA) के साथ उन मतदाताओं की जानकारी साझा की है, जिन्होंने अभी तक फॉर्म नहीं भरे हैं या जिनके नाम गलत तरीके से लिस्ट में शामिल हो गए हैं. यह एक बड़ा कदम है ताकि सब मिलकर सही वोटर लिस्ट बनाने में मदद कर सकें.

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अगर आप बिहार से बाहर हैं तो क्या करें?

अगर आप बिहार के मूल निवासी हैं लेकिन अभी अस्थायी रूप से राज्य से बाहर रह रहे हैं और आपने कहीं और वोटर रजिस्ट्रेशन नहीं करवाया है, तो भी चिंता की कोई बात नहीं है. आप आसानी से अपना नाम वोटर लिस्ट में जुड़वा सकते हैं:

आप ऑनलाइन फॉर्म भर सकते हैं, इसके लिए आप https://voters.eci.gov.in वेबसाइट पर जा सकते हैं या ECINet ऐप का उपयोग कर सकते हैं.

आप प्रिंटेड फॉर्म भरकर अपने परिवार के सदस्यों के माध्यम से BLO को सौंप सकते हैं या व्हाट्सएप के जरिए भेज सकते हैं.

आपत्ति या दावे का आखिरी मौका

1 अगस्त को ड्राफ्ट लिस्ट प्रकाशित होने के बाद, आप या कोई भी राजनीतिक दल 1 सितंबर, 2025 तक संबंधित विधानसभा क्षेत्र के ERO (इलेक्टोरल रजिस्ट्रेशन ऑफिसर) या AERO (असिस्टेंट इलेक्टोरल रजिस्ट्रेशन ऑफिसर) के पास अपनी आपत्ति दर्ज करा सकते हैं. अगर आप योग्य मतदाता हैं और आपका नाम छूट गया है, तो आप दावा प्रस्तुत करके उसे शामिल करने की मांग कर सकते हैं.

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