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UP में किसान को नहीं मिला मुआवजा, अब DM के घर पर कुर्की का नोटिस, कोर्ट ने सुनाया आदेश

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UP News: उत्तर प्रदेश के बिजनौर जिले में भूमि अधिग्रहण के मामले में अदालत ने बड़ा आदेश सुनाया है. किसान को मुआवजा ना मिलने पर कोर्ट ने जिलाधिकारी जसजीत कौर के सरकारी आवास को कुर्क करने का आदेश दिया है. इसके साथ ही कोर्ट ने जिलाधिकारी को तलब करते हुए 9 जनवरी 2026 को कोर्ट में व्यक्तिगत रूप से उपस्थित रहने का आदेश दिया है.

कोर्ट के आदेश के बाद भी नहीं मिला मुआवजा

उत्तर प्रदेश के बिजनौर में भूमि अधिग्रहण (land acquisition) के पुराने विवाद ने नया मोड़ ले लिया है. जहां लैंड अर्जन, पुनर्वास एवं पुनर्व्यवस्थापन प्राधिकरण (LARRA) की मुरादाबाद कोर्ट ने महिलाओं के साथ किसान के मुआवजा न मिलने पर कड़ी नाराजगी जाहिर की.

बिजनौर के ग्राम इब्राहीमपुर कुम्हारपुरा निवासी किसान उमेश ने सिंचाई विभाग द्वारा 1.16 हेक्टेयर जमीन अधिग्रहित की गई थी. इसके लिए किसान ने मुआवजे के लिए कई साल पहले आवेदन किया था. उस समय कोर्ट ने 13 मार्च 2020 को मुआवजे के रूप में 25 लाख 23 हजार रुपए देने का निर्णय सुनाया था. बावजूद इसके जिला प्रशासन ने कई रिमाइंडर के बाद भी निर्धारित मुआवजा राशि का भुगतान नहीं किया. परेशान किसान ने कोर्ट की शरण ली, जहां लंबे वक्त तक चलती सुनवाई के बाद प्राधिकरण ने सख्त रुख अपनाया.

‘कुर्की के बाद भी ऑफिस के कामों के लिए हो सकता है इस्तेमाल’

कोर्ट ने सुनवाई के दौरान पाया कि प्रशासन ने कोर्ट के स्पष्ट आदेश का पालन नहीं किया और मुआवजा राशि समय पर जारी नहीं की. इसके बाद न्यायाधीश ने नाराजगी जताते हुए डीएम के सरकारी आवास पर कुर्की लगाने का आदेश दिया, ताकि आधिकारिक आवास की नीलामी से मिलने वाली राशि से किसान को मुआवजा दिया जा सके. कोर्ट ने यह भी स्पष्ट किया कि कुर्की के बावजूद डीएम आवास का उपयोग कार्यालयीय आवश्यकताओं के लिए किया जा सकता है, लेकिन नीलामी के नियमों को तय करने के लिए 9 जनवरी को डीएम को हाजिर होना अनिवार्य है.

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