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महिला रोजगार योजना के तहत मिले 10 हजार रुपये नहीं लौटाने होंगे, बिहार सरकार का ऐलान

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Bihar Election 2025: बिहार में मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना को लेकर सरकार ने बड़ा ऐलान किया है. मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा है कि महिलाएं किसी भी अफवाह पर ध्यान ना दें. योजना के तहत दी जाने वाली 10 हजार की राशि को वापस नहीं लिया जाएगा. यह लोन नहीं था, महिलाओं को आर्थिक मदद दी गई थी. वहीं आरजेडी ने योजना को लेकर आचार संहिता उल्लंघन का आरोप लगाया है. आरजेडी सांसद ने चुनाव आयोग को पत्र लिखकर मामले में कार्रवाई की मांग की है.

डेढ़ करोड़ महिलाओं को मिले 10 हजार

बिहार में मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना के तहत महिलाओं को 10 हजार रुपये दिए जा रहे हैं. राज्य में अब तक डेढ़ करोड़ से ज्यादा महिलाओं को धनराशि ट्रांसफर की जा चुकी है. जेडीयू के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष संजय कुमार झा ने सोशल मीडिया पर ट्वीट करके भी इसकी जानकारी दी है. झा ने लिखा, ‘मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना के तहत महिलाओं के बैंक खातों में भेजे गये 10-10 हजार रुपये में से एक पैसा भी वापस नहीं करना है. मुख्यमंत्री ने कहा है कि आगे और 2-2 लाख रुपये की सहायता की जाएगी. आरजेडी वाले नहीं चाहते हैं कि मुख्यमंत्री महिलाओं के एकाउंट में पैसे भेजें.’

RJD ने चुनाव आयोग को लिखा पत्र

वहीं आरजेडी ने मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना के तहत 10-10 हजार दिए जाने को आचार संहिता का उल्लंघन बताया है. आरजेडी का कहना है कि बिहार में 6 अक्टूबर को आचार संहिता लगी थी. इसके बाद 17, 24 और31 अक्टूबर को महिलाओं के खाते में पैसे ट्रांसफर किए गए हैं. आरजेडी नेता ने मनोज झा ने चुनाव आयोग को पत्र लिखकर मामले में कार्रवाई की मांग की है.

आत्म निर्भर बनाने के लिए महिलाओं को आर्थिक मदद

बिहार सरकार ने 29 अगस्त 2025 को इस योजना की शुरुआत की थी. इस योजना का उद्देश्य महिलाओं को वित्तीय सहायता देकर उन्हें आत्मनिर्भर बनाना है. जिससे वे फल-सब्जी की दुकान, बर्तन की दुकान, गौ पालन, मुर्गी पालन जैसे छोटे उद्यम कर सकें.

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