Delhi Liquor Scam: दिल्ली शराब घोटाले से जुड़े सभी आरोपियों को आज राउज एवेन्यू कोर्ट ने बरी कर दिया है. इस मामले में दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल, पूर्व डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया और संजय सिंह समेत 23 आरोपी बनाए गए थे. शराब घोटाले को लेकर सीबीआई और ईडी दोनों ने केस दर्ज किया था. जिसमें आज कोर्ट ने सीबीआई से जुड़े केस में अपना फैसला सुनाते हुए सबको बरी कर दिया है. मामला साल 2022-23 का है, लेकिन नई शराब नीति 2020 में ही लागू हो गई थी. यहां जानें साल 2021 से लेकर अब तक क्या-क्या हुआ?
2021 में लागू हुई थी नई शराब नीति
दिल्ली सरकार ने नई शराब नीति 2020 में लेकर आई, लेकिन लागू साल 2021 में की. 17 नवंबर 2021 को दिल्ली में नई शराब नीति को लागू कर दिया गया. उस समय प्रदेश के सीएम अरविंद केजरीवाल और डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया थे. मनीष सिसोदिया के पास उत्पाद शुल्क विभाग का भी जिम्मा था.
2022 से शुरू हुआ विवाद
8 जुलाई 2022 को दिल्ली के मुख्य सचिव नरेश कुमार ने सीएम कार्यालय और उपराज्यपाल कार्यालय को एक रिपोर्ट सौंपी. इस रिपोर्ट में नीति के कार्यान्वयन में खामियां होने का आरोप लगाया और कहा कि लाइसेंसधारकों को निविदा के बाद लाभ दिया गया था. जिसकी वजह से करीब 580 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ. यहीं से विवाद शुरू हुआ.
सरकार पर लगे गंभीर आरोप
इस दौरान दिल्ली सरकार पर कई गंभीर आरोप लगे, जिसमें GNCTD अधिनियम 1991,
व्यावसायिक लेन देन नियम (टीओबीआर) 1993, दिल्ली उत्पाद शुल्क अधिनियम 2009 और दिल्ली उत्पाद शुल्क नियम 2010 शामिल है.
आरोप के बाद क्या हुआ?
- दिल्ली के उपराज्यपाल विनय कुमार सक्सेना ने 22 जुलाई 2022 को सीबीआई जांच के आदेश दिए.
- सीबीआई जांच के आदेश देने के बाद 30 जुलाई 2022 को दिल्ली सरकार ने नई आबकारी नीति को वापस लेने का फैसला किया.
- 17 अगस्त 2022 को सीबीआई ने केस दर्ज कर लिया.
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इन नेताओं की हुई थी गिरफ्तारी
सीबीआई ने जांच के दौरान खामियां पाई, जिसके आधार पर डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया को 26 फरवरी 2023 को गिरफ्तार कर लिया. इसके बाद 9 मार्च 2023 को ईडी ने गिरफ्तार किया. हालांकि, लगभग 6 महीने बाद 9 अगस्त 2024 को मनीष सिसोदिया को जमानत मिल गई. इसके बाद आम आदमी पार्टी के नेता संजय सिंह 4 अक्तूबर 2023 को गिरफ्तार किए गए.
संजय सिंह को भी लगभग 6 महीने बाद 2 अप्रैल 2024 को जमानत मिली. फिर दिल्ली शराब नीति घोटाला मामले में अरविंद केजरीवाल की 21 मार्च 2024 को गिरफ्तारी हो गई. केजरीवाल को 13 सितंबर 2024 को जमानत मिली थी. आज दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने इस मामले से जुड़े सभी आरोपियों को बरी कर दिया है.
