Vistaar NEWS

EC ने राहुल गांधी और प्रियंका गांधी के दावों को खारिज किया, बताया भ्रामक जानकारी ; कांग्रेस नेता ने वोट चोरी का आरोप लगाया था

The Election Commission rejected the claims of Rahul Gandhi and Priyanka Gandhi.

इलेक्शन कमीशन ने राहुल गांधी और प्रियंका गांधी के दावों को खारिज किया.

Election Commission rejected Rahul Gandhi’s allegations: भारत निर्वाचन आयोग ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी और प्रियंका गांधी के आरोपों को खारिज कर दिया है, जिसमें उन्होंने इलेक्शन कमीशन पर वोट चोरी का आरोप लगाया था. निर्वाचन आयोग ने सोशल मीडिया साइट एक्स पर राहुल गांधी और कांग्रेस की पोस्ट को शेयर करते हुए भ्रामक जानकारी बताया है.

इलेक्शन कमीशन ने लिखा- शुद्ध मतदाता सूची लोकतंत्र की नींव है

चुनाव आयोग ने कांग्रेस नेताओं की पोस्ट शेयर करते हुए लिखा, ‘सोशल मीडिया पर किया गया दावा गलत है. पोस्ट में किया गया दावा भ्रामक और निराधार है. शुद्ध मतदाता सूची लोकतंत्र की नींव है. हर चुनाव से पहले ECI सभी राजनीतिक दलों की भागीदारी के साथ मतदाता सूची तैयार करता है. सभी मान्यता प्रात दलों में कांग्रेस भी शामिल है. कांग्रेस ने इसके पहले महाराष्ट्र चुनाव में भी इसी तरह का मुद्दा उठाया था. कांग्रेस को मतदाता सूची सौंपे जाने की तिथियां सौंपी जा चुकी हैं.’

प्रियंका गांधी ने कहा था- हमको वोटर लिस्ट दिखाएं

इसके पहले प्रियंका गांधी ने चुनाव आयोग पर आरोप लगाते हुए कहा था, ‘पहले महाराष्ट्र में वोटर लिस्ट में वोटर बढ़ाकर चुनाव की चोरी की गई. अब बिहार में वोटर के नाम काटकर यही करने की कोशिश की जा रही है. Special Intensive Revision (SIR) के नाम पर लागू की जा रही ‘वोटबंदी’ संविधान में दिए गए वोट के अधिकार को छीनने की साजिश है. हमको वोटर लिस्ट क्यों नहीं दिखाई जा रही है.’

राहुल गांधी ने कहा था- हमारे पास वोट चोरी के 100 % सबूत हैं

चुनाव आयोग ने राहुल गांधी की जिस पोस्ट को शेयर करते हुए इसे भ्रामक जानकारी बताया है. राहुल गांधी ने उस पोस्ट में लिखा था, चुनाव आयोग गलतफहमी में न रहे! वोट चोरी करने के आपके हथकंडों के 100% पुख्ता सबूत हमारे पास हैं. हम उन्हें सामने भी लाएंगे और आप इसके अंजाम से बच नहीं पाएंगे. लोकतंत्र और संविधान को बर्बाद करने की कोशिश करने वाले बक्शे नहीं जाएंगे.’

ये भी पढ़ें: Udaipur Files फिल्म की रिलीज पर रोक लगाने से SC का इनकार, कहा- सभी पक्ष दिल्ली हाई कोर्ट के सामने अपनी दलील रखें

Exit mobile version