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उन्नाव रेप केस: BJP के पूर्व नेता कुलदीप सेंगर को जमानत, उम्रकैद की सजा पर HC ने लगाई रोक, फिर भी जेल से बाहर आने में अड़चन

Kuldeep Singh Sengar (File Photo)

कुलदीप सिंह सेंगर(File Photo)

Kuldeep Singh Sengar: उन्नाव रेप केस में मुख्य आरोपी और बीजेपी के पूर्व नेता कुलदीप सिंह सेंगर को जमानत मिल गई है. दिल्ली हाई कोर्ट ने 15 लाख रुपये के मुचलके पर सशर्त जमानत दी है. उन्नाव रेप केस में दिल्ली की तीस हजारी कोर्ट ने कुलदीप सिंह सेंगर को दोषी मानते हुए आखिरी सांस तक जेल में रहने का आदेश दिया था.

पीड़ित परिवार के घर से 5 किमी रहना होगा दूर

हाई कोर्ट ने सेंगर को 15 लाख के मुचलके पर रिहाई के आदेश दिए हैं. जमानत के साथ ही हाई कोर्ट ने शर्तें भी रखी हैं. इनमें पीड़िता के घर से 5 किमी दूर रहना, हर सोमवार को पुलिस को रिपोर्ट करना, पासपोर्ट को जमा करना शामिल है. साथ ही कोर्ट ने निर्देश दिया है कि अगर एक भी शर्त तोड़ी तो जमानत रद्द कर दी जाएगी.

कुलदीप सिंह सेंगर को रेप केस में निचली अदालत ने दोषी ठहराया था और उम्रकैद की सजा सुनाई थी. इसके बाद से ही पिछले 6 सालों से सेंगर जेल में ही रह रहा था.

जेल से बाहर निकलने में अड़चन

रेप केस मामले में तो कुलदीप सिंह सेंगर को राहत मिल गई है. लेकिन इसके साथ ही कुलदीप सेंगर पिता की हत्या के मामले में भी दोषी है. इस मामले में अदालत ने उसे 10 साल की सजा सुनाई है. जिसकी कुलदीप सेंगर सजा काट रहा है. जेल से बाहर आने के लिए उसे इस मामले में भी जमानत लेनी होगी.हालांकि इस मामले में भी हाई कोर्ट से फैसला आना अभी बाकी है.

2017 में हुई थी उन्नाव रेप की घटना

उत्तर प्रदेश के उन्नाव जिले में साल 2017 के जुलाई में पीड़िता ने विधायक कुलदीप सिंह सेंगर और उसके भाई अतुल सिंह के खिलाफ रेप का केस दर्ज करवाया था. इसके बाद पुलिस हिरासत में कथित तौर पर अतुल सिंह ने पीड़िता के पिता की पीट-पीटकर हत्या कर दी. इसके बाद ये केस पूरे देश में चर्चा में रहा. इतना ही नहीं जुलाई 2019 में पीड़िता अपनी चाची, मौसी और वकील के साथ रायबरेली जा रही थी, तभी कार पर ट्रक चढ़ गई. इसमें चाची और मौसी की मौत हो गई. इस मामले में भी कुलदीप सिंह सेंगर समेत अन्य पर आरोप तय हुए थे.

वहीं 16 दिसंबर 2019 को दिल्ली की कोर्ट ने कुलदीप सेंगर को अपहरण और रेप मामले में दोषी मानते हुए सजा सुनाई थी. जिसके बाद से ही कुलदीप सिंह सेंगर जेल में बंद था.

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