Vistaar NEWS

GST 2.0 Rates: जीएसटी में बदलाव के बाद 36 जरूरी दवाओं पर आज से जीरो टैक्स, देखें पूरी डिटेल

GST 2.0 Rates

GST 2.0 Rates

GST 2.0 Rates: आज से भारत में GST में एक बड़ा और ऐतिहासिक बदलाव हुआ है. 56वीं जीएसटी परिषद की बैठक में लिए गए फैसलों के तहत दो मुख्य स्लैब 5% और 18% लागू किए हैं. इस नए कर सुधार को ‘GST 2.0’ का नाम दिया गया है, जिसका सीधा असर आम आदमी के जीवन पर पड़ेगा, खासकर स्वास्थ्य के क्षेत्र में.

दवाओं पर टैक्स का नया गणित

सबसे बड़ा और राहत भरा बदलाव दवाओं पर जीएसटी को लेकर हुआ है. अब से, 36 आवश्यक और जीवन रक्षक दवाओं को जीरो टैक्स के दायरे में लाया गया है. इसका मतलब है कि इन दवाओं पर अब कोई जीएसटी नहीं लगेगा, जिससे इनकी कीमतें सीधे तौर पर कम हो जाएंगी. यह उन मरीजों और परिवारों के लिए एक बड़ी राहत है जो कैंसर, दुर्लभ बीमारियों और अन्य गंभीर बीमारियों का इलाज करा रहे हैं.

जीरो टैक्स वाली दवाओं के अलावा, अन्य सभी दवाओं पर जीएसटी की दर को 12% से घटाकर 5% कर दिया गया है. इसमें आयुर्वेदिक और यूनानी दवाएं भी शामिल हैं. यह कदम आम आदमी के लिए दवाएं खरीदना और भी किफायती बनाएगा.

स्वास्थ्य सेवाएं भी हुई सस्ती

जीएसटी 2.0 के तहत, दवाओं के साथ-साथ कई स्वास्थ्य सेवाओं और चिकित्सा उपकरणों पर भी टैक्स में कटौती की गई है. सर्जिकल उपकरण, डायग्नोस्टिक किट, ग्लूकोमीटर, और अन्य मेडिकल उपकरणों पर जीएसटी की दर को 18% और 12% से घटाकर 5% कर दिया गया है.

व्यक्तिगत जीवन और स्वास्थ्य बीमा प्रीमियम को जीएसटी से पूरी तरह मुक्त कर दिया गया है (पहले 18% था). इससे बीमा लेना और भी सस्ता हो जाएगा, जिससे ‘सबके लिए बीमा’ का लक्ष्य पूरा करने में मदद मिलेगी. सैलून, स्पा, जिम और योग केंद्रों पर भी टैक्स की दर 18% से घटाकर 5% कर दी गई है.

यह भी पढ़ें: GST 2.0 Rates: आज से जीएसटी की नई दरें लागू, जानें क्या सस्ता-क्या महंगा हुआ

Exit mobile version