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उम्रकैद की सजा और 25 लाख का जुर्माना… पंजाब में गुरु ग्रंथ साहिब की बेअदबी पर बना सख्त कानून

सीएम भगवंत मान

सीएम भगवंत मान

Guru Granth Sahib sacrilege law: पंजाब में बेअदबी को लेकर सख्त कानून बन गया है. गवर्नर गुलाब चंद कटारिया ने भी इस बिल को मंजूरी दे दी है. इसके बाद अब यह कानून पूरे पंजाब राज्‍य में लागू किया जाएगा. इस विधेयक में गुरु ग्रंथ साहिब के खिलाफ किसी भी प्रकार की बेअदबी करने पर कड़ी सजा का प्रावधान किया गया है. इस तरह के कानून की लंबे समय से मांग उठ रही थी. इसी को देखते हुए इसे लाया गया है.

सरकार की तरफ से लाए गए बिल को मंजूरी मिल चुकी है. इसके साथ ही इस विधेयक को अब कानूनी रूप मिल गया है. नए कानून में गुरु ग्रंथ साहिब बेअदबी पर उम्रकैद की सजा का प्रावधान है.

किन कामों को माना जाएगा बेअदबी?

कब लाया गया सरकार की तरफ से ये ब‍िल?

पंजाब में पिछले लंबे समय से इस तरह के कानून की मांग उठाई जा रही थी. इसी को देखते हुए सरकार ने 13 अप्रैल को विधानसभा का विशेष सत्र बुलाया था. इस सत्र में ही जागत जोत श्री गुरु ग्रंथ साहिब सत्कार (संशोधन) विधेयक, 2008 में संशोधन पेश किया था, ऐसा करने के पीछे की वजह थी कि गुरु ग्रंथ साहिब की बेअदबी करने वालों को और कड़ी से कड़ी सजा दी जा सके.

कितनी होगी सजा?

इस विधेयक में गुरु ग्रंथ साहिब के खिलाफ किसी भी प्रकार की बेअदबी करने पर कड़ी सजा का प्रावधान किया गया है. इसके तहत दोषी पाए जाने पर आजीवन कारावास यानी उम्रकैद और 25 लाख रुपये तक जुर्माना लगाया जा सकता है. अगर इस कानून के तहत आपको गिरफ्तार किया जाता है, तो आपकाे जमानत भी नहीं मिलेगी. इसके साथ ही अगर इस तरह काम कोई मानसिक रोगी करता है तो इसकी सजा उसके गार्जियन को दी जाएगी.

पिछले 5 सालों में पंजाब के भीतर बेअदबी के कई मामले सामने आए थे, जिनके कारण समजा का माहौल खराब हुआ था. यही वजह है कि इस कानून के आने से इस तरह की घटनाओं में कमी आएगी.

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