High Court Rejects Plea Hearing: दिल्ली हाई कोर्ट ने उस याचिका पर सुनवाई करने से इनकार कर दिया है, जिसमें 20 जुलाई को हुई हिंसा के दौरान पुलिस पर हमला करने वालों के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने और जांच की मांग की गई थी. याचिका एनजीओ सेव इंडिया फाउंडेशन ने लगाई थी. जिसमें बताया कि हाल ही में पुलिस पर हमले हुए हैं और सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचाया गया है. कोर्ट से इस मामले में सख्त निर्देश देने की मांग की है.
दिल्ली हाई कोर्ट में सिंगल जज बेंच ने कहा कि जनहित याचिका की सुनवाई सिंगल जज बेंच नहीं कर सकती. इसे चीफ जस्टिस के पास भेजा जा रहा है, ताकि प्रदर्शन से जुड़ी बाकी याचिकाओं के साथ इस पर भी सुनवाई हो सके. इस दौरान कोर्ट ने यह भी कहा कि अगर याचिकाकर्ता व्यक्तिगत रूप से इस मामले में प्रभावित हैं तो वे धारा 163 के तहत आवेदन दे सकते हैं. अगर उनके साथ घटना नहीं हुई है, तो वे जनहित याचिका दाखिल करें.
कोर्ट ने सुनवाई से किया इनकार
याचिकाकर्ता ने कोर्ट को बताया कि हाल ही में जंतर-मंतर में हुए प्रदर्शन के दौरान पुलिस पर हमले हुए हैं. इस दौरान सरकारी संपत्तियों को भी नुकसान पहुंचाया गया है. याचिकाकर्ता के वकील ने कहा कि भीड़ की हिंसा को कतई बर्दाश्त नहीं किया जाना चाहिए. फिलहाल, कोर्ट ने अभी सुनवाई से इनकार कर दिया है.
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कोर्ट ने लगाई फटकार
कोर्ट ने कहा, अगर याचिकाकर्ता किसी खास घटना की बात कर रहे हैं, तो उन्हें मजिस्ट्रेट के सामने शिकायत के लिए आवेदन करना चाहिए. जब याचिकाकर्ता के वकील ने कहा कि भीड़ की हिंसा को बर्दाश्त नहीं किया जाना चाहिए. तब कोर्ट ने फटकार लगाते हुए कहा कि यहां भाषण देने की कोई जरूरत नहीं है. कोर्ट तय प्रक्रिया के अनुसार ही काम करेगा.
