Youth Rat Bite Compensation: केरल के कासरगोड में थिएटर के अंदर फिल्म देख रहे एक व्यक्ति को चूहे ने कुतर लिया. जिसके बाद व्यक्ति सीधे उपभोक्ता आयोग पहुंच गया. अब उपभोक्ता आयोग ने सिनेमाघर को आदेश दिया है कि वे पीड़ित को 15 हजार रुपए मुआवजा और 3 हजार रुपए मुकदमे का खर्च, यानी कुल 18 हजार रुपए दे. आयोग ने माना कि सिनेमाघर के अंदर चूहे का काटना बेहद गंभीर मामला है. जानें क्या है पूरा मामला?
उपभोक्ता आयोग में शिकायतकर्ता ने बताया कि वह अपने दोस्त के साथ शाम साढ़े 7 बजे का शो देखने के लिए सिनेमाघर गया था, लेकिन इस दौरान वहां पर एक चूहे ने काट लिया. चूहे काटने की घटना के बाद जब सिनेमाघर के मैनेजर से संपर्क किया तो उन्होंने इस मामले को गंभीरता से नहीं लिया. नार्मल घटना समझकर इग्नोर कर दिया.
इलाज का खर्च नहीं देने पर पहुंचा था कोर्ट
इस दौरान शिकायतकर्ता इलाज के लिए अस्पताल पहुंच गया. जहां डॉक्टरों ने टिटनेस का इंजेक्शन और रेबीज वैक्सीन लगवाने की सलाह दी. अस्पताल में इलाज कराया तो उसमें 15,00 रुपए खर्च हुए. फिर शिकायतकर्ता इलाज पर खर्च हुए पैसे मांगने के लिए सिनेमाघर पहुंचा, तो वहां के स्टॉफ ने 1,000 रुपए थमाते हुए इलाज का खर्च देने से मना कर दिया.
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आयोग ने मुआवजा देने का दिया आदेश
पीड़ित ने उपभोक्ता आयोग का दरवाजा खटखटाया और वहां 20,000 रुपए मुआवजे की मांग की. हालांकि, इस दौरान सिनेमाघर प्रबंधन लगातार कहता रहा कि शिकायतकर्ता घटना दिनांक के दिन आया ही नहीं, लेकिन आयोग ने शिकायतकर्ता के पर्याप्त सबूतों के आधार पर सिनेमाघर को 15 हजार रुपये मुआवजा और 3 हजार रुपये मुकदमे का खर्च 30 दिनों के अंदर देने का निर्देश दिया. इसके साथ ही आयोग ने सिनेमाघर से कहा कि वह ग्राहकों की सुरक्षा और सुरक्षित वातावरण सुनिश्चित करे.
