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Lalu Yadav: लैंड फॉर जॉब मामले में लालू यादव को झटका, दिल्ली हाईकोर्ट ने याचिका खारिज की

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Lalu Yadav Petition Rejected: RJD(राष्ट्रीय जनता दल) के सुप्रीमो लालू यादव की लैंड फॉर जॉब मामले में लालू यादव को झटका मिला है. दिल्ली हाईकोर्ट ने निचली अदालत की कार्रवाई पर रोक लगाने की याचिका खारिज कर दी है. लालू यादव ने याचिका में मांग की थी कि निचली अदालत में आरोप तय करने की प्रक्रिया पर रोक लगाई जाए. शनिवार को हुई सुनवाई के दौरान हाईकोर्ट ने खारिज कर दी है. अब इस मामले में आरोपों पर बहस के लिए सुनवाई 2 जून को विशेष न्यायाधीश की अदालत में होगी.

लालू की तरफ से कपिल सिब्बल पेश हुए

हाईकोर्ट में सुनवाई के दौरान लालू प्रसाद की तरफ से सीनियर वकील कपिल सिब्बल पेश हुए. उन्होंने कोर्ट में दलील देते हुए कहा कि CBI ने लालू यादव के खिलाफ जांच जारी रखने के लिए जरूरी मंजूरी नहीं ली. उन्होंने बताया कि बाकी आरोपियों के लिए तो अनुमति ली गई थी, लेकिन लालू यादव के लिए नहीं. इसके जवाब में CBI की ओर से कहा कि लालू यादव ने एक लोक सेवक के रूप में अपने पद का गलत इस्तेमाल किया. मंत्री के करीबियों ने सरकारी कर्मचारियों को लोगों को नौकरी देने के लिए कहा था. इसके बदले में जमीन ली गई.

लैंड फॉर जॉब मामले में CBI ने मामला दर्ज किया था

लैंड फॉर जॉब घोटाले का मामला लालू यादव के रेल मंत्री रहते हुए हुआ था. उस दौरान जमीन के बदले नौकरियां दी गई थीं. मामले में CBI ने केस दर्ज किया था. CBI का आरोप है कि साल 2004 से 2009 के दौरान रेलवे में ग्रुप डी की भर्तियों के लिए लालू यादव ने अपने परिवार के लोगों की जमीन के बदले नौकरी दिलवाई थी, जिसमें उन्होंने आर्थिक लाभ लिया था. जमीनों का ट्रांसफर लालू यादव की पत्नी और उनकी दोनों बेटियों के नाम पर किया गया था.

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