Delhi Pollution Control: दिल्ली में लगातार बढ़ते वायु प्रदूषण को नियंत्रित करने के लिए सरकार सख्त कदम उठा रही है. आज यानी गुरुवार से बिना वैध प्रदूषण प्रमाणपत्र (पीयूसी) वाले वाहनों को दिल्ली में पेट्रोल पंपों पर ईंधन नहीं दिया जाएगा. इसकी जानकारी बुधवार को पर्यावरण मंत्री मनजिंदर सिंह सिरसा ने दी.
मंत्री ने बुधवार को पेट्रोल पंप डीलर संघ और वरिष्ठ ट्रैफिक अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक की थी, जिसके बाद यह फैसला लिया गया. उन्होंने बताया, “दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र की सरकार के पर्यावरण एवं वन विभाग ने अधिसूचना जारी कर कहा है कि जीआरएपी-IV के दौरान वैध पीयूसी प्रमाणपत्र के बिना किसी भी वाहन को ईंधन उपलब्ध नहीं कराया जाएगा. बीएस-वीआई श्रेणी से नीचे के गैर-दिल्ली पंजीकृत वाहनों के प्रवेश पर प्रतिबंध रहेगा और निर्माण सामग्री ले जाने वाले वाहनों की आवाजाही पर पूर्णतः रोक रहेगी.”
The Government of NCT of Delhi, Department of Environment and Forests, has issued a notification stating that during GRAP-IV, no vehicle without a valid PUC certificate shall be provided fuel.
— Manjinder Singh Sirsa (@mssirsa) December 17, 2025
There shall be restrictions on the entry of non Delhi registered vehicles that are… pic.twitter.com/ruum3IM5fc
580 पुलिसकर्मी और 37 प्रखर वैन तैनात
दिल्ली सरकार ने इस नए नियम को लागू करने की तैयारियां पूरी कर ली हैं. इसके लिए 126 चेक प्वाइंटों और बार्डरों पर 580 पुलिसकर्मी आज से ही तैनात किए जाएंगे, जिनके साथ 37 प्रखर वैन भी होंगी. पर्यावरण मंत्री मनजिंदर सिंह सिरसा ने बुधवार को निर्देश दिए कि पेट्रोल पंपों पर एएनपीआर कैमरे, वाइस अलर्ट और पुलिस सहयोग के साथ यह व्यवस्था पूरे दिल्ली में लागू की जाए. उन्होंने कहा कि प्रदूषण नियंत्रण केवल सरकार की जिम्मेदारी नहीं है, बल्कि यह हम सबकी जिम्मेदारी है. इसके लिए सबको सहयोग करना होगा.
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पेट्रोल पंपों पर सुबह से ही भारी भीड़ जमा
दिल्ली में नए नियम शुरू होते ही सुबह से पेट्रोल पंपों पर भारी कतार देखी जा रही है. इसके साथ ही दिल्ली के बाहर पंजीकृत गैर-बीएस-6 वाहनों के प्रवेश पर पूरी तरह से प्रतिबंध गुरुवार से लागू होगा. इसके लिए प्रवेश वाले सभी एंट्री प्वाइंट पर यातायात पुलिस कर्मी और परिवहन विभाग की टीम निगरानी के लिए लगाई जाएगी.
