Vistaar NEWS

क्या होता है अविश्वास प्रस्ताव? अब तक कितने लोकसभा स्पीकर के खिलाफ लाया गया, जानिए सबकुछ

opposition motion in Lok Sabha

अविश्वास प्रस्ताव क्या है?

Opposition Motion in Lok Sabha: लोकसभा स्पीकर ओम बिड़ला के खिलाफ विपक्षी सांसद अविश्वास प्रस्ताव लाने की तैयारी कर रहे हैं. विपक्ष का आरोप है कि उन्हें लोकसभा स्पीकर बोलने का मौका नहीं देते हैं, जिसको लेकर विपक्ष काफी नाराज है और उनके खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाने की तैयारी कर रहा है. लोकसभा स्पीकर के खिलाफ प्रस्ताव की क्या प्रक्रिया होती है और यह अब तक कितने स्पीकर के खिलाफ लाया जा चुका है. यहां जानते हैं.

लोकसभा स्पीकर के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाना आम सरकार के अविश्वास प्रस्ताव से काफी अलग होता है. भारतीय संविधान के अनुच्छेद 94 (C) के तहत लोकसभा स्पीकर के खिलाफ अविश्वास नहीं, बल्कि ‘हटाने का प्रस्ताव’ लाया जाता है, जो लोकसभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के पद से हटाए जाने से संबंधित है. लोकसभा स्पीकर को तीन तरीकों से हट सकते हैं.

लोकसभा स्पीकर को हटाने की क्या होती है प्रक्रिया?

प्रस्ताव पास होने पर स्पीकर अपने पद से तुरंत हट जाते हैं. इस दौरान वे संसद सदस्य बने रहेंगे, लेकिन स्पीकर पद से हट जाएंगे. इसके बाद नया स्पीकर चुना जाएगा. हालांकि, अब तक भारत में लोकसभा स्पीकर के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव के लिए कई बार नोटिस जारी किया जा चुका है. इसके लिए बहस भी हुई लेकिन आज तक कभी पास नहीं हुआ. बता दें, लोकसभा स्पीकर ओम बिड़ला के खिलाफ एक बार पहले भी साल 2020 में नोटिस की बात कही जा चुकी है लेकिन औपचारिक रूप से नोटिस स्वीकार होने के लिए विपक्ष के पास सांसदों की संख्या कम रही.

ये भी पढ़ेंः लोकसभा स्पीकर ओम बिड़ला पर क्यों आगबबूला है विपक्ष? ला सकता है अविश्वास प्रस्ताव

अब तक कितने लोकसभा स्पीकर के खिलाफ लाया गया प्रस्ताव?

Exit mobile version