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स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद के खिलाफ यौन शोषण मामले में FIR दर्ज, पॉक्‍सो अदालत के फैसले पर बोले शंकराचार्य- हम केस लड़ेंगे

Shankaracharya Avimukteshwaranand

Shankaracharya Avimukteshwaranand

उत्तर प्रदेश में प्रयागराज स्थित विशेष पॉक्‍सो अदालत की तरफ से शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद के खिलाफ बाल यौन शोषण के आरोपों की जांच करने और एफआईआर दर्ज करने का आदेश दिया था. खबरों की मानें तो अविमुक्तेश्वरानंद और उनके शष्यि स्वामी मुकुंदानंद गिरी पर एफआईआर दर्ज कर ली गई है. प्रयागराज के झूंसी थानें में मुकदमा दर्ज किया गया है. यह अर्जी शाकुंभरी पीठाधीश्वर आशुतोष ब्रह्मचारी द्वारा दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 173(4) के तहत दाखिल की गई थी.

आशुतोष ब्रह्मचारी ने लगाया था आरोप

गौरतलब है कि शाकुंभरी पीठाधीश्वर और श्री कृष्ण जन्मभूमि मुक्ति निर्माण ट्रस्ट से जुड़े आशुतोष ब्रह्मचारी ने 28 जनवरी को धारा 173(4) के तहत अर्जी दाखिल कर एफआईआर दर्ज कराने की मांग की गई थी. उनका आरोप था कि स्वामी अविमु्क्तेश्वरानंद सरस्वती के आश्रम में नाबालिग बच्चों के साथ यौन शोषण होता है. इतना ही नहीं उन्होंने एक सीडी भी अदालत को सौपने का दावा किया हैं. इसके बाद अदालत ने आरोप लगाने वाले दोनों नाबालिगों को वीडियोग्राफी के साथ बयान दर्ज किए थे और एफआईआर दर्ज करने का आदेश दिया था.

इसके बाद शंकराचार्य ने कहा था – मेरे खिलाफ फर्जी केस दर्ज कराया गया है। हम मुकदमे का सामना करेंगे. आरोप लगाने वाले खुद हिस्ट्रीशीटर हैं. हमारी न्यायपालिका और सच्चाई पर पूरा भरोसा है. सच्चाई सबके सामने आ जाएगी.

FIR के आदेश के बाद शंकराचार्य ने कहा

उन्होंने कहा था कि ‘जब मुकदमा दर्ज होगा, तब जांच की प्रक्रिया चलेगी, गवाहियां दर्ज होंगी और फर्जी मुकदमे की सच्चाई सबके सामने आएगी. हम यही अपील करेंगे कि न्यायालय इस मामले में देरी न करे और शीघ्र गति से कार्यवाही करे, क्योंकि बहुत से लोगों की नजर इस पर टिकी है. जल्द से जल्द गवाहियां दर्ज कर निर्णय लिया जाए. फर्जी केस को फर्जी ही साबित होना है. शंकराचार्य ने आरोप लगाने वाले व्यक्ति पर सवाल उठाते हुए कहा, सनातन पर आरोप लगा रहा है कोई विदर्भी नहीं, बल्कि यह व्यक्ति खुद रामभद्राचार्य का शिष्य बन जाता है.’

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