ऑपरेशन स‍िंदूर के दौरान शख्स पर लगे थे जासूसी के आरोप, अब कोर्ट ने जमानत पर किया रिहा

Punjab and Haryana High Court: पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट ने एक युवक को कथित जासूसी के मामले में जमानत पर रिहा कर द‍िया है. कोर्ट ने कहा कि युवक के खिलाफ कोई भी ठोस सबूत नहीं मिला है.
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फाइल फोटो

Punjab and Haryana High Court: देश में साल 2025 में 22 अप्रैल को पहलगाम में आतंकी हमला हुआ था. उस हमले में 26 लोगों की मौत हो गई थी. इसके बाद ही भारत और पाकिस्तान के बीच संघर्ष देखने को मिला था. भारतीय सेना की तरफ से ऑपरेशन सिंदूर चलाकर  पाकिस्तान और PoK में आतंकवादी ठिकानों को तबाह किया था. दूसरी तरफ सुरक्षा अध‍िकार‍ियों ने देशभर में छापामार कार्रवाई कर ऐसे लोगों को हिरासत में लिया था, जो पाकिस्तान के संपर्क में थे और भारतीय जानकारी शेयर कर रहे थे.

पुलिस ने मई 2025 में देवेंद्र सिंह नाम के युवक को भी हिरासत में लिया था. आरोप था कि युवक पाकिस्तान को भारत की गुप्त जानकारी भेज रहा था. अब इसी मामले में कोर्ट ने युवक को जमानत पर रिहा कर दिया है. कोर्ट ने जमानत देते हुए कहा कि पुलिस युवक के खिलाफ कोई ठोस सबूत पेश नहीं कर  पाई है. यही वजह है कि उसे जमानत दी जाती है.

पाकिस्तान के संबंध होने का लगा था आरोप

पुलिस की रडार पर देवेंद्र सिंह नाम का युवक बहुत पहले से ही था. उसे पुलिस ने एक आर्म्‍स एक्‍ट के मामले में गिरफ्तार किया था, हालांकि उसे बाद में छोड़ दिया गया था. पूछताछ में सामने आया था कि देवेंद्र के कुछ पाकिस्तानियों से संबंध हैं.

पुलिस ने कोर्ट में देवेंद्र की कुछ पुरानी यात्राओं का भी जिक्र किया था. आरोप लगाया गया था कि युवक ने भारतीय सेना की गतिव‍िध‍ियों और संवेदनशील जानकारी रिकॉर्ड की थी. उसके फोन से इस तरह के कई वीडियो भी सामने आए थे. हालांकि गिरफ्तारी के डर से युवक ने वीड‍ियो डिलीट कर द‍िए थे

कोर्ट ने सुनाया फैसला

पूरे मामले पर पंंजाब हर‍ियाणा हाईकोर्ट ने सुनवाई करते हुए कहा कि युवक के खिलाफ पुलिस कोई भी ठोस सबूत पेश नहीं कर पाई है. जिनसे साबित होता है कि युवक का पाकिस्तान से संबंध है. यही वजह है कि उसे जमानत पर रिहा किया जाता है. 

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