Rahul Gandhi Citizenship: इलाहाबाद हाई कोर्ट (Allahabad High Court) से लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी (Rahul Gandhi) को राहत मिली है. नागरिकता को चुनौती देने वाली याचिका को हाई कोर्ट ने निस्तारित कर दिया है. इसके साथ ही याचिकाकर्ता एस विग्नेश शिशिर को ये छूट दी है कि वे अन्य विधिक वैकल्पिक उपाय अपना सकते हैं.
‘केंद्र समय सीमा तय नहीं कर पा रही है’
सोमवार को इलाहाबाद उच्च न्यायालय की लखनऊ बेंच के जस्टिस एआर मसूदी और जस्टिस राजीव सिंह की बेंच ने कहा कि केंद्र सरकार याचिकाकर्ता की शिकायत को निस्तारित करने की कोई समय सीमा नहीं बता पा रही है. ऐसे में इस याचिका को विचाराधीन रखने का कोई कारण नहीं रह जाता है. न्यायालय ने याचिकाकर्ता एस विग्नेश शिशिर को कहा कि वह दूसरे वैकल्पिक विधिक उपाय अपनाने के लिए स्वतंत्र है.
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क्या है पूरा मामला?
याचिकाकर्ता एस विग्नेश शिशिर ने राहुल गांधी के ब्रिटिश नागरिक होने को लेकर इलाहाबाद हाई कोर्ट में याचिका दायर की थी. याचिकाकर्ता ने दावा किया है कि उनके पास सबूत हैं कि राहुल गांधी के पास ब्रिटिश नागरिकता है. ब्रिटिश सरकार के कुछ ईमेल भी हैं जो इस बात को साबित करते हैं कि राहुल गांधी ब्रिटिश नागरिक हैं. याची ने कहा कि वे भारत में चुनाव लड़ने के लिए योग्य नहीं हैं और लोकसभा सदस्य भी नहीं रह सकते हैं.
