SIR Form Fraud: क्या आपको पता है कि विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR) के दौरान की गई गलतियां आपको जेल भेज सकती हैं. अगर नहीं पता है तो यहां जान लीजिए. वोटर लिस्ट को लेकर कई ऐसी गलतियां है कि अगर आपने गलती से भी कर दी तो इसके लिए आपको जेल और जुर्माना दोनों होने की संभावना है. एसआईआर अभी देश के 12 राज्यों में चल रहा है. एसआईआर के माध्यम से नए सिरे से मतदाताओं की पहचान कर वोटर लिस्ट को अपडेट किया जा रहा है. इसके साथ ही किसी भी मतदाता का नाम दो जगहों पर न हो, इसकी भी जांच की जा रही है.
चुनाव आयोग के अनुसार ऐसे लोगों को सावधानी बरतने की जरूरत है, जिनका नाम पैतृक गांव और जहां वर्तमान में रह रहे हैं. वहां भी मौजूद है. ऐसे लोगों की दो-दो वोटर आईडी बन जाती है. जो आगे चलकर समस्या पैदा करेगी. ऐसे किसी शख्स का नाम है तो उसे तुरंत ही बीएलओ को सूचना देनी चाहिए और स्वत: ही अपना नाम कटवाना चाहिए. अगर कोई ऐसा नहीं करता तो यह अपराध की श्रेणी में आता है, जिसमें व्यक्ति को जेल तक हो सकती है.
1 साल की जेल और जुर्माना दोनों का प्रावधान
अगर किसी व्यक्ति का दो जगहों पर नाम रह गया तो ऐसे लोगों को एसआईआर के दौरान फॉर्म भरकर कटवाना होगा और यह घोषणा करनी होगी कि मेरा नाम सिर्फ एक ही जगह पर है. इसके बावजूद भी कोई गलत जानकारी देता है तो उसे रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट, 1950 के सेक्शन 31 के तहत एक साल की सजा का प्रावधान है या फिर सजा और जुर्माना दोनों हो सकता है. नाम कटवाने के लिए फॉर्म-7 भरकर जमा करना होगा.
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इन वजहों से कटेगा नाम
फॉर्म 7 भरने के लिए मतदाताओं को अपना नाम, EPIC नंबर और किसी परिजन या रिश्तेदार का नाम, मोबाइल नंबर बताना होगा. इसके बाद जिस चीज के लिए एप्लीकेशन दे रहे हैं, उस पर टिक कर दें. इस लिस्ट से कई वजहों से नाम हटाया जा सकता है, जैसे वोटर की मौत, कम उम्र, गैर-मौजूदगी या एक ही जगह के दो वोटर आईडी इसके अलावा भारतीय नागरिक न होना शामिल है. यानी आप बिल्कुल भी एसआईआर के दौरान कोई गलत जानकारी न दें और न ही छिपाएं, अन्यथा आपको जेल और जुर्माना दोनों हो सकता है.
