Tahir Hussain Sentence Verdict: दिल्ली दंगों के दौरान आईबी अधिकारी अंकित शर्मा हत्याकांड में फैसला आ चुका है. कड़कड़डूमा कोर्ट ने पूर्व आम आदमी पार्टी पार्षद ताहिर हुसैन की सजा का ऐलान कर दिया है. कोर्ट ने सभी आरोपियों को उम्रकैद की सजा सुनाई है. हालांकि दिल्ली पुलिस ने फांसी की सजा की मांग की थी. कोर्ट ने पहले ही ताहिर हुसैन को हत्या समेत कई गंभीर आरोपों में दोषी ठहरा दिया था.इसी मामले में आज फैसला सुनाया गया है.
कोर्ट में सुनवाई के दौरान दिल्ली पुलिस की तरफ से कहा गया था कि हमला इतना भीषण और निर्मम था कि पीड़ित की मौत के बाद भी उसका शव घसीटकर दोषी चांद बाग ले गए थे. इतना ही हत्या के बाद शव को नाले में फेंक दिया था. यही वजह है कि इन सभी दोषियों को फांसी की सजा होनी चाहिए.
किन पांच लोगों को सुनाई गई सजा?
कड़कड़डूमा कोर्ट ने 13 जुलाई को ही ताहिर हुसैन, नदीम , कासिम, अनस और जावेद को दोषी करार दिया था. शुरुआत से ही माना जा रहा था कि कोर्ट इस मामले में उम्रकैद की सजा सुना सकता है. ऐसा इसलिए क्योंकि पुलिस ने अपनी चार्जशीट में इस क्राइम को ‘रेयरेस्ट ऑफ रेयर’ मामला बताया था. पुलिस ने बताया था कि अंकित के शरीर पर 16 घाव धारदार हथियारों से किए गए थे, इसके अलावा उसके शव के साथ भी बर्बरता की गई थी.
6 लोगों को कोर्ट कर चुका बरी
इसी मामले में आरोपी बनाए गए 11 लोगों में से 6 को सबूतों के अभाव में बरी कर दिया गया था. कोर्ट ने फैसला सुनाते हुए कहा था कि इन लोगों पर लगाए गए आरोप साबित नहीं होते हैं. IB अफसर अंकित शर्मा, 25 फरवरी 2020 को ऑफिस से घर आने के बाद दोबारा बाहर गए थे, तब उनकी हत्या कर दी गई थी. 24 मार्च 2023 को अदालत ने ताहिर हुसैन सहित 11 आरोपियों के खिलाफ आरोप तय किए थे.
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