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विशाखापट्टनम में टीचर का जानलेवा थप्पड़! 6 साल के बच्चे को मारा चाटा, रोते हुए गिरा स्टूडेंट, हुई मौत

Visakhapatnam Crime News students dies after being slapped by teacher cctv footage

विशाखापट्टनम: टीचर ने बच्चे को मारा थप्पड़, हुई मौत

Visakhapatnam Crime News: आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम से दिल दहलाने देने वाला मामला सामने आया है. जहां एक टीचर ने 6 साल के स्टूडेंट को इतनी जोर से थप्पड़ मारा कि वह बेहोश हो गया. जब उसे अस्पताल ले जाया गया तो डॉक्टर्स ने जांच के बाद बच्चे को मृत घोषित कर दिया. परिजनों ने दावा किया है कि पिटाई की दहशत में बच्चे को हार्ट अटैक आ गया और उसकी मौत हुई.

सीसीटीवी फुटेज में हुआ खुलासा

विशाखापट्टनम के लिटिल गार्डन्स स्कूल का एक सीसीटीवी फुटेज वायरल हो रहा है. इसमें साफ दिखाई दे रहा है कि महिला शिक्षक UKG के छात्र को थप्पड़ मार रही है. छात्र का नाम प्रणय तेजा बताया जा रहा है. जैसे ही टीचर ने बच्चे को थप्पड़ मारा तो बच्चा बेहोश होकर गोद में गिर पड़ा. उसे फौरन किंग जॉर्ज अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टर्स ने जांच के बाद उसे मृत घोषित कर दिया.

होमवर्क के लिए थप्पड़ मारा

बताया जा रहा है कि टीचर ने होमवर्क ना करने के लिए बच्चे को थप्पड़ मारा. फिलहाल पुलिस मामले की जांच कर रही है. ये भी पता लगाया जा रहा है कि बच्चे को पहले से बीमारी थी या नहीं. बच्चे के शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है. रिपोर्ट का इंतजार किया जा रहा है. वहीं, पिता कृष्ण प्रसाद का कहना है कि बच्चा बिल्कुल सामान्य था, उसे किसी तरह की बीमारी नहीं थी. मृत बच्चे के परिजनों और रिश्तेदारों ने अस्पताल के बाहर प्रदर्शन किया.

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स्कूल में बच्चों से मारपीट कानूनन अपराध

स्कूल में बच्चों के साथ मारपीट और उन पर हाथ उठाना कानूनन अपराध है. थप्पड़ मारने, कान खींचना और छड़ी या लाठी से मारना क्राइम की श्रेणी में आता है. बीएनएस की धारा 115(2) के तहत 1 साल की जेल और जुर्माने का प्रावधान है. यदि टीचर की वजह से बच्चे की मौत होती है तो BNS की धारा 105 के तहत 10 की साल की कैद हो सकती है.

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