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सेकेंड हैंड कार पर 18% GST लागू, ग्राहकों की जेब पर पड़ेगा सिर्फ 1 फीसदी असर, समझिए कैसे

यूज्ड कार

यूज्ड कार

GST Hike: हाल ही में जीएसटी काउंसिल की बैठक में सेकेंड हैंड कारों पर जीएसटी दर को 12% से बढ़ाकर 18% कर दिया गया है. इस बढ़ोतरी को लेकर कई सवाल खड़े हो गए हैं. विशेषकर ग्राहकों के लिए यह बदलाव कैसे असर डालेगा, यह जानना जरूरी है. वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा है कि सेकेंड हैंड कारों पर 18% जीएसटी केवल उस प्रॉफिट मार्जिन पर लगेगा, जो डीलर को मिलेगा.

उदाहरण के लिए, यदि आपने 12 लाख रुपए की कार खरीदी और उसे 9 लाख में बेचा और फिर उसे वापस 10 लाख रुपये में बेचा गया तो 1 लाख रुपए के लाभ पर ही टैक्स लगेगा. इसका मतलब है कि लॉस पर कोई टैक्स नहीं लगेगा, सिर्फ लाभ पर टैक्स लगाया जाएगा. टैक्स का रूल भी यही है.

ग्राहकों पर कितना असर?

यहां पर सबसे बड़ा सवाल यह है कि इस बदलाव से ग्राहकों की जेब पर कितना असर पड़ेगा. खबरों के अनुसार, यह बदलाव मुख्य रूप से सेकेंड हैंड कार डीलर कंपनियों जैसे कि Cars24, Maruti True Value, Mahindra First Choice और Spinny पर असर डालेगा. ग्राहकों को पुरानी कार बेचने पर कोई टैक्स नहीं देना होगा, क्योंकि उनका पूरा पैसा मिल जाएगा. वहीं, जब ये कंपनियां अपनी कारों को रीफर्बिश करती हैं, तो उस पर 18% GST लागू होगा, जिससे ग्राहक की लागत में थोड़ा सा इजाफा होगा.

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ग्राहकों के जेब पर 1 फीसदी असर

उदाहरण के लिए, यदि आपने अपनी Maruti Dzire 4 लाख रुपए में बेची और कंपनी इसे रीफर्बिश कर 4.5 लाख में बेचती है, तो उस पर 18% GST के रूप में 9000 रुपए की लागत आएगी. पहले यह टैक्स 6000 रुपए होता. इस बदलाव के बाद, कार की कुल कीमत में 1% से भी कम का इजाफा होगा.

इस बदलाव का प्रभाव कम ही दिखाई देगा, क्योंकि जीएसटी के बढ़ने से कुल कार की कीमत पर सिर्फ 1% तक का असर पड़ेगा. कुल मिलाकर, यह बढ़ोतरी ग्राहकों पर ज्यादा बोझ नहीं डालेगी, लेकिन सेकेंड हैंड कार डीलरों के लिए एक नई चुनौती जरूर पेश करेगी.

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