Waqf Board Act Bill: एनडीए सरकार की वक्फ बोर्ड अधिनियम में संशोधन करने को लेकर चर्चा तेज है. शुक्रवार को बैठक में वक्फ अधिनियम में 40 संशोधनों पर चर्चा हुई. बिल में केंद्रीय वक्फ परिषद और राज्य वक्फ बोर्डों में महिलाओं को प्रतिनिधित्व देने का प्रस्ताव भी शामिल है. अभी वक्फ बोर्डों के पास करीब 9.4 लाख एकड़ की कुल 8.7 लाख से अधिक संपत्तियां हैं.
साल 2013 में UPA सरकार ने वक्फ बोर्ड की ताकत बढ़ाई थी, जिसके बाद अब NDA वक्फ बोर्ड पर चाबुक चला सकती है. संसद में सोमवार को मोदी सरकार वक्फ बोर्ड के अधिकारों में कटौती करने वाला बिल पेश कर सकती है. इस बिल के मुताबिक सरकार वक्फ बोर्डों के उस अधिकार पर लगाम लगाना चाहती है जिसके तहत वक्फ बोर्ड किसी भी संपत्ति को वक्फ बोर्ड की संपत्ति घोषित कर देते हैं.
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सेना और रेलवे के बाद वक्फ के पास सबसे ज्यादा प्रॉपर्टी
बीते साल अल्पसंख्यक मंत्रालय ने फरवरी में लोकसभा में यह जानकारी दी थी कि मुस्लिमों की संस्था वक्फ बोर्ड के पास दिसंबर, 2022 तक कुल 8,65,646 अचल संपत्ति थी. एक आंकड़े के अनुसार, भारत में वक्फ की कुल संपत्ति करीब 8 लाख एकड़ है. यह संपत्ति इतनी ज्यादा है कि सेना और रेलवे के बाद वक्फ के पास सबसे ज्यादा प्रॉपर्टी है. 2009 में यह प्रॉपर्टी करीब 4 लाख एकड़ ही थी, जो अब दोगुनी हो चुकी है.
वक्फ को मुस्लिमों का रहनुमा कहा जाता है, फिर भी देश में मुस्लिमों की सामाजिक-आर्थिक स्थिति बेहद खराब है. सच्चर कमेटी के अनुसार, देश में मुस्लिमों की हालत अनुसूचित जातियों से भी ज्यादा बदतर है. वक्फ बोर्ड के किसी भी संपत्ति को वक्फ बोर्ड की संपत्ति घोषित करने के बाद बोर्ड से उस संपत्ति को वापस लेने के लिए जमीन के मालिक को कोर्ट के चक्कर काटने पड़ते है, यानि कानून में संशोधन होने के बाद वक्फ बोर्ड किसी भी संपत्ति पर यूं ही दावा नहीं ठोक सकेगा.
UPA सरकार में मजबूत हुआ वक्फ बोर्ड
बिल में केंद्रीय वक्फ परिषद और राज्य वक्फ बोर्डों में महिलाओं को प्रतिनिधित्व देने का प्रस्ताव भी शामिल है. 2013 में केंद्र की यूपीए सरकार ने वक्फ कानून में संशोधन लाकर वक्फ बोर्डों को अधिक ताकत दी थी, जिसके बाद अब NDA सरकार ने इस में संशोधन करने की तैयारी कर ली है और इस बिल पर संसद के अंदर और बाहर विरोध होना तय माना जा रहा है.
बोर्ड के पास कुल कितनी संपत्ति
अभी वक्फ बोर्डों के पास करीब 9.4 लाख एकड़ की कुल 8.7 लाख से अधिक संपत्तियां हैं. वक्फ अधिनियम, 1995 के तहत ‘औकाफ’ यानी वो संपत्ति जो एक मुस्लिम व्यक्ति धार्मित रूप से बोर्ड को दान करता है. दरअसल कोई व्यक्ति धार्मिक रूप से अपनी संपत्ति वक्फ बोर्ड को दे सकता है, लेकिन बहुत सारे मामले ऐसे सामने आए हैं जहां किसी और कि संपत्ति को दान कर दिया गया और असली मालिक को उसे वापिस पाने के लिए कोर्ट के चक्कर लगाने पड़े.
दरअसल राज्य वक्फ बोर्ड के पास व्यापक अधिकार है और ऐसे में कोई व्यक्ति वक्फ की संपत्ति पर अपना दावा करता है तो अक्सर बोर्ड उसके सर्वे में देरी कर देता है. साथ ही अपील की प्रक्रिया में भी खामी देखी गई है, वक्फ बोर्ड के किसी फैसले के खिलाफ व्यक्ति अपील ट्रिब्यूनल में कर सकता है पर ऐसी अपीलों के निपटारे के लिए कोई समय सीमा तय नहीं है.