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CAA लागू होने के बाद गृह मंत्रालय ने की पोर्टल की शुरुआत, नागरिकता के लिए ऑनलाइन कर सकते हैं आवेदन, जानें प्रोसेस

Citizen Amendment Act

CAA लागू होने के बाद गृह मंत्रालय ने की पोर्टल की शुरुआत

Citizen Amendment Act: केंद्र सरकार ने सोमवार को नागरिकता संशोधन अधिनियम लागू कर दिया है. इसके एक दिन बाद गृह मंत्रालय द्वारा भारतीय नागरिकता के लिए आवेदन करने के लिए मंगलवार को एक वेब पोर्टल कि शुरुआत कर दी है. वेब पोर्टल लिंक (https:/ Indiancitizenshiponline.nic.in) की लॉन्चिंग CAA 2019 के तहत नियमों की MHA की अधिसूचना के हिस्से के रूप में किया गया था, जिसे अब CAA 2024 के रूप में जाना जाता है.

केंद्र सरकार द्वारा जारी अधिसूचना के मुताबकि भारत में रहने वाले आवेदकों को अपने ऑनलाइन आवेदन की एक प्रति जिला कलेक्टर को जमा करने का निर्देश दिया गया है. जबकि भारत के बाहर रहने वाले आवेदकों को भारत के महावाणिज्य दूतावास के जरिए आवेदन करना होगा. आवेदन की जांच के बाद, आवेदकों को सत्यापन के लिए मूल दस्तावेजों के साथ व्यक्तिगत रूप से  मौजूद रहना जरूरी होगा. इसकी जानकारी ईमेल या एसएमएस के माध्यम से आवेदक को दी जाएगी.

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भारत में रह रहे शरणार्थियों को फायदा

केंद्र सरकार के इस पहल से भारत में रह रहे हजारों शरणार्थियों को फायदा होने की उम्मीद है. सीएए पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान के अल्पसंख्यकों को नागरिकता प्रदान करता है. नागरिकता के लिए यह जरूरी है कि आवेदक  31 दिसंबर 2014 से पहले भारत में आकर रह रहा हो. हालांकि, नागरिकता संसोधन कानून लागू करने के फैसले का विरोध भी किया जा रहा है. सरकार पर ये भी आरोप लग रहे हैं कि लोगों के बीच बंटवारे की कोशिश की जा रही है.

आवेदन के लिए इन दस्तावेजों की होगी जरूरत

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