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CAA Implemented: अमित शाह ने जारी किए सीएए कानून के नए नियम, इन कागजों को दिखाकर शरणार्थियों को मिलेगी भारत की नागरिकता

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गृह मंत्री अमित शाह

CAA Implemented: देश में केंद्र सरकार ने सोमवार, 11 मार्च को CAA का नोटिफिकेशन जारी कर दिया है. नोटिफिकेशन के जारी होते ही CAA यानी नागरिकता(संशोधन) अधिनियम, 2019 को पूरे देश में लागू कर दिया है. इसके कानून में पड़ोसी मुल्कों से आने वाले अल्पसंख्यकों को नागरिकता देने का प्रावधान है. वहीं गृह मंत्री अमित शाह ने भी इस बात की जानकारी देते हुए भारत के नागरिक के रूप में पंजीकरण के लिए आवेदन के फॉर्म, नियम और नोटिफिकेशन की प्रति भी जारी कर दी है.

पहले खुद को इन देशों का साबित करना होगा नागरिक

गृह मंत्रालय की तरफ से जारी हुए आदेश के अनुसार सभी शरणार्थियों को सबसे पहले खुद को तीन देशों पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान में से किसी का निवासी साबित करना होगा. इसके लिए शरणार्थी को उस देश का पासपोर्ट, जन्म प्रमाण पत्र, शैक्षणिक प्रमाण पत्र, उस देश की सरकार की तरफ से जारी किया गया किसी भी तरह का प्रमाण पत्र या लाइसेंस, जमीन के दस्तावेज जैसे कुछ भी ऐसे कागज दिखाने पड़ेंगे, जिससे यह साबित किया जा सके कि वह पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगनिस्तान का प्रताड़ित गैर मुस्लिम शरणार्थी है.

FRRO-FRO की ओर से जारी कागज भी होंगे मान्य

वहीं इस दौरान नागरिकता का आवेदन करने वालों आवेदकों को 31 दिसंबर 2014 से पहले देश में प्रवेश का अपना वीजा और इमीग्रेशन दिखाना पड़ेगा. इसके साथ ही विदेशी क्षेत्रीय की ओर से जारी पंजीकरण प्रमाणपत्र या आवासीय परमिट दिखा कर आवेदन किया चजा सकता है. इसके साथ ही भारत में पंजीकरण अधिकारी (एफआरआरओ) या विदेशी पंजीकरण अधिकारी (एफआरओ)की ओर से जारी किए जाने वाले कागज भी प्रमाण के रूप में जमा किया जा सकता है.

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जनगणना के समय मिली पर्ची को माना जाएगा प्रमाण

इसके साथ ही जगगणना के समय दी जाने वाली पर्ची भी प्रमाण के तौर पर मानी जाएगी. आवेदक भारत सरकार के की ओर से आधार कार्ड, ड्राइवर लाइसेंस, राशन कार्ड, जन्म प्रमाण पत्र, कोर्ट से जारी किया गया कोई कागज, जमीन के दस्तावेज, पैन कार्ड, बैंक और पोस्ट ऑफिस के दस्तावेज, बिजली और पानी का बिल, स्कूल और कॉलेज के दस्तावेज और विवाह प्रमाण पत्र समेत कई दस्तावेजों को दिखाकर नागरिकता के लिए आवेदन किया जा सकता है.

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