Brij Bhushan Sharan Singh: भारतीय कुश्ती महासंघ के पूर्व अध्यक्ष और यूपी के कैसरगंज सीट से मौजूदा सांसद बृजभूषण शरण सिंह की मुश्किलें बढ़ गई हैं. दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट से बृजभूषण शरण सिंह को बड़ा झटका लगा है. कोर्ट ने कथित यौन शोषण के मामले में बृजभूषण के खिलाफ आरोप तय करने का आदेश दिया है. साथ ही कोर्ट की ओर से बृजभूषण के सचिव विनोद तोमर के खिलाफ भी आरोप तय करने का आदेश दिया गया है.
बृजभूषण के सचिव विनोद के खिलाफ भी आरोप तय करने के आदेश
बता दें कि, राउज एवेन्यू कोर्ट की अतिरिक्त मुख्य मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट प्रियंका राजपूत ने यह आदेश पारित किया है. कोर्ट ने इस मामले में बड़ी टिप्पणी करते हुए कहा कि बृजभूषण के खिलाफ आरोप तय करने के लिए सबूत पर्याप्त हैं. बृजभूषण के खिलाफ धारा 354(किसी महिला की गरिमा को ठेस पहुंचाने के इरादे से उस पर हमला या आपराधिक बल का इस्तेमाल करना), 354-ए (महिला के साथ यौन उत्पीड़न) और धारा 506(आपराधिक धमकी देना) के तहत आरोप तय करने का आदेश दिया गया है. साथ ही कोर्ट ने यह भी कहा कि विनोद तोमर के खिलाफ भी 506(1) के खिलाफ आरोप तय करने के सबूत हैं.
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जनवरी में और फिर अप्रैल में पहलवानों ने किया था विरोध प्रदर्शन
गौरतलब है कि, BJP सांसद बृजभूषण शरण के खिलाफ छह महिला पहलवानों ने यौन उत्पीड़न के आरोप लगाए थे. उनकी शिकायतों के आधार पर पुलिस ने बृजभूषण सिंह के खिलाफ प्रथम सूचना रिपोर्ट यानी FIR दर्ज की थी. इसके बाद दिल्ली पुलिस ने बृजभूषण सिंह के खिलाफ मामले में 15 जून, 2023 को इन्ही धाराओं के तहत आरोप पत्र दाखिल किया था. बृजभूषण शरण के खिलाफ पिछले साल जनवरी में और फिर अप्रैल में पहलवानों ने दिल्ली के जंतर-मंतर पर विरोध प्रदर्शन किया था. उनस दौरान ही पहलवान बृजभूषण पर यौन उत्पीड़न के मामले में FIR की मांग पर अड़ गए थे.