The Indrani Mukerjea Story: शीना बोरा हत्याकांड पर आधारित डाक्यूमेंट्री को लेकर बॉम्बे हाई कोर्ट ने ओटीटी प्लेटफॉर्म नेटफ्लिक्स को जमकर फटकार लगाई है. ‘द इंद्राणी मुखर्जी स्टोरी-बरीड ट्रुथ’ नाम से बने डाक्यूमेंट्री की स्क्रीनिंग पर भी रोक लगा दी है. बॉम्बे HC ने नेटफ्लिक्स को निर्देश देते हुए सीबीआई अधिकारियों और वकीलों के लिए डाक्यूमेंट्री की स्पेशल स्क्रीनिंग आयोजित करने को कहा है. बता दें कि सीबीआई ने ‘द इंद्राणी मुखर्जी स्टोरी-बरीड ट्रुथ’ डाक्यूमेंट्री को लेकर आपत्ति जताई थी.
मामले की जांच हो सकती है प्रभावित- CBI
गुरुवार, 22 फरवरी को बॉम्बे हाई कोर्ट में शीना बोरा हत्याकांड पर आधारित वेब सीरीज को लेकर सीबीआई की याचिका पर सुनवाई हुई. नेटफ्लिक्स की डॉक्यूमेंट्री की स्क्रीनिंग पर रोक लगाने की मांग करते हुए सीबीआई ने आपत्ति जताई थी. सीबीआई ने याचिका में लिखा था कि हत्याकांड का मामला कोर्ट में विचाराधीन है. ऐसे में डाक्यूमेंट्री मामले की जांच, उसके नतीजे, गवाह और लोगों की धारणा को प्रभावित कर सकती है. याचिका की सुनावाई न्यायमूर्ति रेवती मोहिते-डेरे और न्यायमूर्ति मंजूश देशपांडे के समक्ष हुई.
यह भी पढ़ें: CBI Raid: सत्यपाल मलिक के घर सीबीआई का छापा, पूर्व राज्यपाल बोले- ‘अस्पताल में भर्ती हूं, बेवजह किया जा रहा परेशान’
जमानत पर बाहर हैं इंद्राणी
कोर्ट ने इस बात की भी जानकारी मांगी है की डॉक्यूमेंट्री में ऐसे किसी ऐसे गवाह के बारे में तो नहीं दिखाया गया जिसकी गवाही मामले में अभी बाकी है. अब इस मामले की अगले गुरुवार, 19 फरवरी को हाई कोर्ट में फिर सुनवाई होगी. वहीं कोर्ट के निर्देश के बाद नेटफ्लिक्स की ओर से पोस्टर हटा लिया गया है. बताते चलें कि डाक्यूमेंट्री के बाद इंद्राणी मुखर्जी की ओर से खुद पर लिखी किताब ‘अनब्रोकन: द अनटोल्ड स्टोरी’ 30 जुलाई को रिलीज होने वाली है. इस किताब में उन्होंने मीडिया विशेषज्ञ से हत्या का आरोपी बनने तक और जेल में बिताए छह सालों की कहानी बयां की है. बता दें कि वह हत्याकांड मामले में फिलहाल जमानत पर बाहर है.