Women Wrestler’s Case: महिला पहलवानों से यौन शोषण से जुड़े मामले में आज मंगलवार को दिल्ली की कोर्ट ने सुनवाई की. इस दौरान भारतीय कुश्ती महासंघ के पूर्व अध्यक्ष व बीजेपी सांसद बृजभूषण सिंह कोर्ट के सामने पेश हुए. सुनवाई से पहले कोर्ट ने उन्हें उनके ऊपर लगाए गए सभी आरोपों के बारे में जानकारी दी. सुनवाई के दौरान सरकारी वकील ने पूछा कि वह मुकदमे का दावा कर रहे हैं या अपनी गलती मान रहे हैं? इसके जवाब में बृजभूषण के वकील ने मुकदमे का दावा किया.
इसके बाद कोर्ट ने बीजपी सांसद बृजभूषण सिंह से पूछा कि क्या आप अपनी गलती को स्वीकार करते हैं? इसके जवाब में उन्होंने कहा कि कोई सवाल ही नहीं है, गलती की नहीं तो मानें क्यों. वहीं इस मामले में आरोपी और कुश्ती संघ के पूर्व सहायक सचिव विनोद तोमर ने भी आरोपों से इनकार करते हुए खुद को बेकसूर बताया है. उन्होंने कोर्ट में कहा कि ये सब कुछ झूठ है. हमारे पास पूरे सबूत हैं. घर पर कभी नहीं बुलाया, डांटा-धमकाया भी नहीं है. सब आरोप झूठे हैं.
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मामले को लंबे समय तक खींचने से कोर्ट का इनकार
सुनवाई करते हुए कोर्ट ने मामले को लंबे समय तक खींचने से इनकार कर दिया और कहा कि सुप्रीम कोर्ट का आदेश है कि MP-MLA मामलों में लंबी तारीखें न दी जाएं. इसके बाद जज ने कहा कि मेरी कोर्ट मेंतारीखें अधिकतम 10 से 15 दिन जाती हैं. हम 10 दिन से दिनों से अधिक की तारीख नहीं दे सकते. कोर्ट इस मामले में अगली सुनवाई 1 जून दोपहर 2 बजे करेगा.
5 मामले आरोप तय, छठे में सुनवाई
बताते चलें कि दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने भारतीय कुश्ती महासंघ के पूर्व अध्यक्ष बृजभूषण शरण सिंह के खिलाफ महिला पहलवान यौन शोषण मामले में पहले ही आरोप तय करने के आदेश दे दिए थे. कोर्ट ने कहा था कि 6 में से 5 मामलों में बृजभूषण सिंह के खिलाफ आरोप तय करने के लिए पर्याप्त सबूत मिले हैं. 5 मामलों में भारतीय दंड संहिता (IPC) की धारा 354 और 354डी के तहत आरोप तय किए गए हैं, जबकि उनके खिलाफ छठा मामला खारिज कर दिया गया है. इसी मामले में कोर्ट में सुनवाई जारी है.