FIR Against TMC MP Mahua Moitra: पश्चिम बंगाल के कृष्णानगर लोकसभा सीट से टीएमसी सांसद महुआ मोइत्रा के खिलाफ एक नया मामला दर्ज हुआ है. दरअसल, महिला आयोग की अध्यक्ष के खिलाफ अभद्र भाषा के इस्तेमाल पर ये एफआईआर दर्ज की गई है. भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) की धारा 79 यानि किसी महिला की गरिमा को ठेस पहुंचाने के तहत पुलिस ने केस दर्ज किया है. महुआ मोइत्रा पर सोशल मीडिया साइट के पोस्ट में राष्ट्रीय महिला आयोग की अध्यक्ष रेखा शर्मा पर अभद्र टिप्पणी करने का आरोप लगा है.
महिला आयोग ने शुक्रवार (5 जुलाई) को दिल्ली पुलिस को शिकायत दी थी. स्पेशल सेल ने रविवार (7 जुलाई) को मुकदमा दर्ज कर जांच की प्रक्रिया शुरू कर दी है. दिल्ली पुलिस स्पेशल सेल की इंटेलिजेंस फ्यूजन एंड स्ट्रैटेजिक ऑपरेशंस (आईएफएसओ) यूनिट अब उस सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स हैंडल की जानकारी जुटा रही है, जिससे रेखा शर्मा के खिलाफ अपमानजनक भाषा का इस्तेमाल किया गया था.
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कैसे शुरू हुआ यह विवाद?
दरअसल, महिला आयोग की अध्यक्ष रेखा शर्मा हाल ही में हाथरस हादसे को लेकर घटनास्थल पर पहुंची थीं. इसका एक वीडियो सोशल मीडिया पर आया. गुरुवार को महुआ मोइत्रा ने हाथरस भगदड़ स्थल पर रेखा शर्मा के पहुंचने के वीडियो पर टिप्पणी की थी. वीडियो में दिखाया गया कि एक आदमी रेखा शर्मा के पीछे चल रहा है और उनके ऊपर छाता पकड़े हुए है.
वीडियो को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर शेयर किया गया है, जिसमें एक सोशल मीडिया यूजर ने सवाल उठाते हुए लिखा कि रेखा शर्मा अपना छाता खुद लेकर क्यों नहीं चल सकती हैं.
महुआ मोइत्रा ने अपने टिप्पणी में क्या कहा?
इस कमेंट पर जवाब करते करते हुए महुआ मोइत्रा ने कहा, “वह (रेखा शर्मा) अपने बॉस का पजामा संभालने में बहुत व्यस्त हैं.” अब इसको लेकर अब विवाद हो गया है. मामला दर्ज हो चुका है और दिल्ली की स्पेशल सेल इसकी जांच कर रही है.