Wheat Stock Limit: खाद्य सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए केंद्र सरकार ने सोमवार को बड़ा फैसला लिया. केंद्र सरकार गेहूं की स्टॉक सीमा लागू को लागू कर दिया है. केंद्र सरकार का यह फैसला देश के सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में लागू होगा. साथ ही यह प्रतिबंध अगले साल 31 मार्च तक प्रभावी रहेगा. केंद्र सरकार की ओर से कीमतों में स्थिरता और जमाखोरी रोकने के लिए यह कदम उठाया गया है. केंद्रीय खाद्य सचिव संजीव चोपड़ा प्रेस कॉन्फ्रेंस में इस बात की जानकारी दी है.
जमाखोरी-बेईमानी को रोकने के लिए उठाया कदम
केंद्र सरकार की ओर से कहा गया कि, समग्र खाद्य सुरक्षा का प्रबंधन करने और जमाखोरी-बेईमानी से की जा रही सट्टेबाजी को रोकने के लिए भारत सरकार ने यह फैसला लिया है. आदेश के मुताबिक, सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के व्यापारियों/थोक विक्रेताओं, खुदरा विक्रेताओं और प्रॉसेसिंग यूनिट पर गेहूं की स्टॉक सीमा लगाने का निर्णय लिया है. साथ ही कहा गया कि लाइसेंसिंग, स्टॉक सीमा और गेहूं को ले जाने-लाने पर प्रतिबंध को सोमवार, 24 जून को तत्काल प्रभाव से जारी कर दिया गया है. साथ ही कहा गया कि यह सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के लिए 31 मार्च 2025 तक लागू रहेगा.
केंद्र ने किस निकाय के लिए कितनी सीमा की लागू?
- स्टॉक सीमा व्यापारियों/थोक विक्रेताओं के लिए 3000 मीट्रिक टन
- खुदरा विक्रेताओं के लिए एक खुदरा विक्रय केंद्र के लिए 10 मीट्रिक टन
- बड़े खुदरा विक्रय केंद्रों के लिए एक दुकान के लिए 10 मीट्रिक टन(सभी डिपो पर 3000 मीट्रिक टन)
- प्रॉसेसिंग यूनिट के लिए वित्त वर्ष 2024-25 के बचे महीनों के मासिक स्थापित क्षमता का 70 प्रतिशत
‘गेहूं की अच्छी पैदावार है और इसकी कमी नहीं’
केंद्रीय खाद्य सचिव संजीव चोपड़ा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि गेहूं की अच्छी पैदावार है और इसकी कमी नहीं है. उन्होंने कहगा कि कुछ व्यापारियों के ओर के की जा रही जमाखोरी के चलते गेहूं की कीमत बढ़ने से रोकने के लिए और धांधली रोकने के लिए इसकी स्टॉक लिमिट लगाई गई है. स्टॉक लिमिट लागू होते ही व्यापारियों/थोक विक्रेताओं, खुदरा विक्रेताओं और प्रॉसेसिंग यूनिट का अपनी स्टॉक की जानकारी फिर से देनी होगी. साथ ही उन्हें खाद्य और सार्वजनिक वितरण विभाग के पोर्टल ( https://evegoils.nic.in/wsp/login ) पर नियमित रूप से अपडेट भी करना होगा. हालांकि उनके पास वर्तमान स्टॉक निर्धारित सीमा से अधिक है तो उन्हें 30 दिनों के भीतर इसे निर्धारित स्टॉक सीमा तक लाना होगा.