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Citizenship Amendment Act: देश के इन राज्यों में नहीं लागू होगा CAA, दक्षिण में भी विरोध तेज, जानें क्या है नियम

Citizenship Amendment Act

नागरिकता संशोधन अधिनियम 2019

Citizenship Amendment Act: केंद्र सरकार ने सोमवार की देर शाम को नागरिकता संशोधन अधिनियम 2019 को लागू कर दिया गया. इसका नोटिफिकेशन केंद्र सरकार ने सोमवार को ही जारी कर दिया. वहीं मंगलवार को इसके लिए पोर्टल भी जारी कर दिया गया है. हालांकि इसपर रोक लगाने के लिए सुप्रीम कोर्ट में इसके खिलाफ याचिका दायर कर दी गई है. लेकिन कुछ राज्य ऐसे हैं जहां यह कानून अभी लागू नहीं होगा.

नागरिकता संशोधन अधिनियम 2019 नोटिफिकेशन जारी होने के बाद भी पूर्वोत्तर के राज्यों में लागू नहीं होगा. दरअसल, पूर्वोत्तर के राज्यों में पहले से ही ‘इनर लाइन परमिट’ (आईएलपी) लागू है. अरुणाचल प्रदेश, नगालैंड, मिजोरम और मणिपुर में पहले से ही आईएलपी लागू है. बाहरी लोगों को यहां आकर रहने के लिए आईएलपी की जरूरत पड़ती है. इसके अलावा जनजातियों के संरक्षण के लिए भी इन इलाकों में सीएए लागू नहीं होगा.

इन राज्यों में नहीं होगा लागू

वहीं दूसरी ओर पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी ने कहा है, “केंद्र सरकार ने कल CAA लागू किया, मुझे संदेह है कि इनके द्वारा लाया गया क़ानून वैध भी या नहीं. इसे लेकर केंद्र सरकार की स्पष्टता नहीं है. 2019 में असम में NRC के नाम पर 19 लाख में से 13 लाख बंगाली हिंदू को लिस्ट से हटा दिया गया था, कई लोगों ने आत्महत्या की थी. आपको डिटेंशन कैंप में ले जाया जाएगा. आप(केंद्र सरकार) सुन लें मैं बंगाल से किसी को भी जाने नहीं दूंगी.”

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जबकि तमिलनाडु के सीएम स्टालिन ने कहा, ‘तमिलनाडु सरकार राज्य में सीएए लागू नहीं करेगी.’ वहीं केरल के मुख्यमंत्री पिनराई विजयन ने भी कहा है, ‘राज्य में हम CAA लागू नहीं होंने देंगे.’ केरल में सीएम विजयन ने इसका कड़ा विरोध किया है. इन राज्यों के अलावा संविधान की छठी अनुसूची के अंतर्गत आने वाले राज्यों में भी इसे लागू नहीं किया जाएगा. ऐसे में देश के कई राज्य हैं जहां इसे लागू नहीं किया जाएगा.

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