B S Yediyurappa: बेंगलुरु की विशेष अदालत ने गुरुवार को POCSO मामले में कर्नाटक के पूर्व सीएम बीएस येदियुरप्पा के खिलाफ गैर-जमानती गिरफ्तारी वारंट जारी किया है. आपराधिक जांच विभाग (सीआईडी) जल्द ही उसे गिरफ्तार कर सकती है. सीआईडी ने पहले ही येदियुरप्पा को तलब किया है और उन्हें मामले में पूछताछ के लिए पेश होने को कहा है. पूर्व सीएम नई दिल्ली में हैं और बेंगलुरु लौटने के बाद सीआईडी के सामने पेश होंगे.
बताते चलें कि 14 मार्च को बेंगलुरु पुलिस ने 17 वर्षीय पीड़िता की मां की शिकायत के आधार पर येदियुरप्पा के खिलाफ पोक्सो अधिनियम के तहत मामला दर्ज किया था. पुलिस के अनुसार, POCSO अधिनियम और भारतीय दंड संहिता (IPC) की धारा 354 A (यौन उत्पीड़न) के तहत मामला दर्ज किया गया है, पीड़िता की मां ने आरोप लगाया है कि 2 फरवरी 2024 को डॉलर्स कॉलोनी स्थित येदियुरप्पा ने अपने आवास पर मुलाकात के दौरान उसकी बेटी का यौन उत्पीड़न किया हैं.
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कर्नाटक पुलिस ने CID को सौंपी जांच की जिम्मेदारी
बता दें कि 14 मार्च को, सदाशिवनगर पुलिस द्वारा मामला दर्ज करने के कुछ घंटों बाद, कर्नाटक के पुलिस महानिदेशक आलोक मोहन ने एक आदेश जारी कर इसे तत्काल प्रभाव से आगे की जांच के लिए सीआईडी को स्थानांतरित कर दिया. येदियुरप्पा पर आरोप लगाने वाली 54 वर्षीय महिला की पिछले महीने फेफड़ों के कैंसर के कारण एक निजी अस्पताल में मौत हो गई. 81 वर्षीय येदियुरप्पा ने आरोप से इनकार किया है और कानूनी तौर पर मामला लड़ेने की बात कही है,
अप्रैल में सीआईडी ने येदियुरप्पा को दफ्तर बुलाकर उनकी आवाज का नमूना लिया था. इस बीच, सरकार ने मामले में सीआईडी का प्रतिनिधित्व करने के लिए विशेष लोक अभियोजक (एसपीपी) अशोक एच. नायक को नियुक्त किया है. येदियुरप्पा ने एफआईआर को रद्द करने की मांग करते हुए अदालत का रुख किया है.
गिरफ्तार हो सकते हैं येदियुरप्पा- गृह मंत्री
कर्नाटक के गृह मंत्री जी परमेश्वर ने गुरुवार को कहा था कि पूर्व मुख्यमंत्री येदियुरप्पा के खिलाफ सीआईडी ने पूछताछ के लिए पेश होने का नोटिस जारी किया है और अगर जरूरत पड़ी तो येदियुरप्पा को गिरफ्तार भी किया जा सकता है. परमेश्वर ने एक सवाल के जवाब में कहा था कि अगर जरूरत पड़ी तो उन्हें गिरफ्तार किया जाएगा. मैं यह नहीं कह सकता कि ये जरूरी है. इसका फैसला सीआईडी करेगी. अगर उन्हें जरूरत महसूस होती है तो वह ऐसा करेंगे.