Gurugram: हरियाणा के गुरुग्राम में एक ACP को ठीक से सैल्यूट न करना भारी पड़ गया. न्यायाधीश को ठीक से सैल्यूट न करने पर जिला अदालत ने पुलिस आयुक्त को एसीपी के खिलाफ कार्रवाई के भी आदेश दिए हैं और मामले की रिपोर्ट अदालत में पेश करने के लिए कहा है. अब इस मामले में डीसीपी वेस्ट करण गोयल जल्द ही रिपोर्ट कोर्ट के सामने पेश करेंगे. यह मामला ज्यूडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास विक्रांत की अदालत में सामने आया है.
3 तरीके से सैल्यूट करने की बात आई सामने
दरअसल, 8 फरवरी को एसीपी नवीन शर्मा अपने टीम के साथियों के साथ एक जमीन धोखाधड़ी के मामले में आरोपी को अदालत में पेश कराने के लिए पहुंचे थे.आरोपी को अदालत में पेश करने के बाद वह जाने लगे तो, उन्होंने न्यायाधीश को दो अंगुलियों से सैल्यूट कर दिया. अदालत को यह बात सही नहीं लगी. इसके बाद अदालत ने एसीपी से इस तरह सैल्यूट करने के तरीके के बारे में सवाल किया. इस पर उन्होंने बताया कि उन्होंने तीन तरीके से सैल्यूट करने के तरीकों के बारे में सीखा है.
अदालत ने दिया पुलिस नियम का हवाला
बाद में अदालत के सवाल पर एसीपी नवीन शर्मा ने कहा कि उनकी शर्ट टाइट थी. इस कारण वह सही से सैल्यूट नहीं कर पाए. इसके बाद अदालत ने पंजाब पुलिस नियम 1934 का हवाला देते हुए कहा कि किसी भी अदालत में कार्रवाई चल रही हो तो प्रत्येक पुलिस अधिकारी जो वर्दी में होगा, वह अदालत को सैल्यूट करेगा. उस समय अदालत में अध्यक्षता करने वाले न्यायिक अधिकारियों की रैंक या स्थिति कुछ भी हो, फिर भी वह अधिकारी सैल्यूट करेगा.
यह भी पढ़ें: Himachal Politics Crisis: हिमाचल प्रदेश के 6 कांग्रेस विधायकों की सदस्यता रद्द, राज्यसभा चुनाव में की थी क्रॉस वोटिंग
किस मामले में कोर्ट पहुंचे थे ACP?
बता दें कि फरवरी 2023 में पालम विहार निवासी प्रवीण कुमार ने पालम विहार थाने में एक जमीन के मामले में शिकायत दर्ज कराई थी. उन्होंने शिकायत में कहा था कि उनकी में काम कराने के लिए संदीप और अनिल से बात हुई थी. उन्होंने काम कराने के लिए 25 लाख मांगे और 10 दिन में काम पूरा होने का आश्वासन दिया है. पैसे देने के बाद भी जब प्रवीण का काम नहीं हुआ तो उसने पैसे वापस मांगे. इस पर प्रवीण को जान से मारने की धमकी दी गई. बता दें कि संदीप ने खुद को सीएम विंडो में कार्यरत बताया था, जबकि वह हरियाणा पुलिस में सिपाही के पद पर तैनात है. इसी मामले आरोपी अनिल को पेश करने एसीपी नवीन शर्मा कोर्ट पहुंचे थे.