Delhi Liquor Case: दिल्ली हाईकोर्ट से सोमवार को सीएम अरविंद केजरीवाल को एक बार फिर कोई राहत नहीं मिली है. हाईकोर्ट के फैसले के बाद एक बड़ा झटका लगा है. AAP के राष्ट्रीय संयोजक को जमानत देने वाली याचिका को कोर्ट ने खारिज कर दिया है. इसके साथ ही याचिकाकर्ता पर कोर्ट ने 75 हजार रुपये का जुर्माना लगाया है.
अदालत ने अपना फैसला सुनाते हुए कहा कि इस मामले में याचिककर्ता का सीधे तौर पर कोई लेना देना नहीं है. दिल्ली हाईकोर्ट ने कहा- ‘इस वक्त सीएम अरविंद केजरीवाल जेल के भीतर हैं. वह खुद ही अदालत में इस मामले में याचिका दायर कर सकते हैं. अगर उनको किसी मामले में किसी भी तरह की कोई राहत चाहिए तो वह खुद कोर्ट में याचिका दायर कर सकते हैं.’
दरअसल, इस मामले में अदालत में दायर की गई याचिका के जरिए मुख्यमंत्री के लिए विशेष अंतरिम जमानत की मांग रखी गई थी. यह मांग सीएम अरविंद केजरीवाल के बचे हुए पूरे कार्यकाल के लिए रखी गई थी. यह याचिका ‘वी द पीपल ऑफ इंडिया’ के नाम से याचिकाकर्ता द्वारा दायर की गई थी.
अदालत में याचिकाकर्ता का तर्क
हालांकि कोर्ट में याचिकाकर्ता द्वारा तर्क देते हुए कहा गया था कि वह अपने नाम का कोई उपयोग नहीं कर रहे हैं. वह कोई प्रचार नहीं चाहते हैं. वहीं इस मामले में सीएम के ओर से वरिष्ठ वकील राहुल मेहरा पेश हुए. उन्होंने याचिका का विरोध किया और कहा कि यह पूरी तरह अस्वीकार्य है. यह अर्जी कैसे दी जा सकती है.
इस मामले पर प्रतिक्रिया देते हुए दिल्ली सरकरा के मंत्री सौरभ भारद्वाज ने कहा- हाई कोर्ट में यह याचिका लगाना एक शरारत थी और कोर्ट में उस याचिका का विरोध खुद अरविंद केजरीवाल के वकील ने किया है. बता दें कि ईडी ने सीएम अरविंद केजरीवाल को बीते महीने 21 मार्च को गिरफ्तार किया गया था.