NCP: 6 महीने से अधिक समय तक चली 10 से अधिक सुनवाई के बाद, चुनाव आयोग ने राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी NCP में विवाद का निपटारा कर दिया है. चुनाव आयोग ने अजित पवार के नेतृत्व वाले गुट के हक में फैसला सुनाया है. EC ने कहा है कि अजित पवार का गुट ही असली NCP है. बता दें कि EC के इस फैसले से शरद पवार को झटका लगा है.
चुनाव आयोग ने NCP विवाद में अजीत पवार के नेतृत्व वाले गुट के पक्ष में फैसला सुनाया. अजीत पवार को मिला राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी का नाम और चिह्न, शरद पवार को लगा झटका. #ElectionCommission #NCP #AjitPawar #SharadPawar #VistaarNews pic.twitter.com/m2jSelvdmk
— Vistaar News (@VistaarNews) February 6, 2024
EC ने अजित को पार्टी का नाम और निशान दोनों दे दिया है. वहीं शरद पवार को नई पार्टी के गठन के लिए 3 नाम देने को कहा गया है. ये नाम बुधवार शाम 4 बजे तक दिए जा सकेंगे. चुनाव आयोग ने कहा कि “विधायी बहुमत के परीक्षण” ने अजित पवार गुट को एनसीपी का चुनाव चिन्ह हासिल करने में मदद की.
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क्यों हुआ विवाद?
एनसीपी के नाम और चुनाव चिन्ह को लेकर यह विवाद तब पैदा हुआ जब अजित पवार विपक्षी खेमे से निकलकर महाराष्ट्र में सत्तारूढ़ दल में मिल गए.पिछले साल जुलाई में 8 अन्य एनसीपी विधायकों के साथ सरकार में शामिल हो गए. बाद में पार्टी में विभाजन की नौबत आ गई. चुनाव आयोग ने पहले पार्टी के दोनों गुटों को पत्र लिखकर विभाजन को स्वीकार किया था और दोनों नेताओं को मतदान निकाय को सौंपे गए दस्तावेजों को एक-दूसरे के साथ साझा करने का भी निर्देश दिया था.
आयोग ने पिछले साल जुलाई में अजित पवार गुट द्वारा दायर याचिका के बाद शरद पवार के नेतृत्व वाले राकांपा समूह को कारण बताओ नोटिस भी जारी किया था. करीब 6 महीने बाद चुनाव आयोग ने अब अजित के हक में फैसला सुनाया है. चुनाव आयोग ने शरद पवार से पार्टी का नाम और निशान लेकर अजित को सौंप दिया है.