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Farmers Protest: ‘बैरिकेडिंग हटाए हरियाणा सरकार’, HC ने एक हफ्ते में शंभू बॉर्डर खोलने का दिया आदेश

HC ने एक हफ्ते में शंभू बॉर्डर खोलने का दिया आदेश

Farmers Protest: पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट ने हरियाणा सरकार को एक सप्ताह के अंदर शंभू बॉर्डर को खोलने का आदेश दिया है. बता दें कि किसान आंदोलन की वजह से अंबाला का शंभू बॉर्डर पिछले पांच महीने से बंद है. इसको लेकर हाई कोर्ट में एक याचिका दाखिल की गई थी. जिसमें कहा गया था कि इस बॉर्डर के बंद होने से भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (NHAI) को 108 करोड़ रुपये से ज्यादा का नुकसान हो चुका है.

हाई कोर्ट ने बुधवार (10 जुलाई) को हरियाणा सरकार को एक सप्ताह के अंदर शंभू बॉर्डर से बैरिकेड हटाने और रास्ते को फिर से शुरू करने के निर्देश दिए हैं. पंजाब-हरियाणा की सीमा शंभू बॉर्डर पर यहां पंजाब के किसान फरवरी से धरने पर बैठे हैं. हाई कोर्ट ने अपने आदेश में यह भी कहा कि पंजाब और हरियाणा सरकार इस राष्ट्रीय राजमार्ग को खोलने के लिए साथ मिलकर काम करें.

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हाई कोर्ट में दाखिल की गई थी याचिका

मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार, शंभू बॉर्डर खुलवाने के लिए वकील वासु रंजन शांडिल्य द्वारा पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट में जनहित याचिका दायर की गई थी. उन्होंने अपनी याचिका में कहा कि किसानों के आंदोलन की वजह से पिछले पांच महीने से एनएच-44 बंद पड़ा है. इससे एक ओर जहां अंबाला में कारोबार को असर पड़ रहा है तो वहीं दूसरी तरफ लोगों को आवाजाही में भी परेशानी हो रही है. शांडिल्य ने अपनी याचिका में पंजाब और हरियाणा सरकार के साथ-साथ किसान नेता स्वर्ण सिंह पंधेर व जगजीत सिंह डल्लेवाल को भी पार्टी बनाया था. इसके अलावा याचिका में कहा गया कि शंभू बॉर्डर के बंद होने से भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण को 108 करोड़ रुपये से ज्यादा का नुकसान हो चुका है.

MSP की मांग पर अड़े किसान

बता दें कि पंजाब के किसान बीते कई महीनों से न्यूनतन समर्थन मूल्य (MSP) को लेकर अपना विरोध जता रहे हैं. फरवरी में किसान दिल्ली की तरफ कूच करने वाले थे, उसी दौरान उन्हें रोकने के लिए शंभू बॉर्डर को बंद कर दिया गया था. इसके बंद होने की वजह से दिल्ली-चंडीगढ़ हाईवे के एक हिस्से को भी बंद करना पड़ा था. अब हाई कोर्ट ने हरियाणा सरकार को एक सप्ताह के अंदर बॉर्डर से बैरिकेड हटाने और रास्ते को फिर से शुरू करने के निर्देश दिए हैं.

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