GST Council Meeting: वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) काउंसिल की 53वीं मीटिंग शनिवार को संपन्न हुई. बैठक की अध्यक्षता केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने की. इस मीटिंग के बाद केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने इसकी जानकारी दी और अहम फैसलों के बारे में बताया. उन्होंने कहा कि, सोलर कूकर पर 12 प्रतिशत जीएसटी लगाने को मंजूरी दे दी गई है.
वहीं, जीएसटी अधिनियम की धारा 73 के तहत जारी किए गए डिमांड नोटिस के लिए ब्याज और जुर्माना माफ करने की सिफारिश की गई है. इसके अलावा फेक इनवॉइस पर रोक लगाने के लिए चरणबद्ध तरीके से पूरे देश में बायोमेट्रिक ऑथेंटिकेशन लागू किया जाएगा.
वित्त मंत्री की अध्यक्षता में हुई बैठक
बता दें कि शनिवार को केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने जीएसटी काउंसिल की बैठक की और इस दौरान अहम फैसले लिए. वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि हम सीमित विषयों पर ही विचार कर सकते थे. बजट सत्र के बाद एक और जीएसटी बैठक आयोजित की जाएगी.
अक्टूबर में होगी काउंसिल की अगली बैठक
इस बार की बैठक में व्यापार सुविधा, करदाताओं को राहत से संबंधित निर्णय लिए गए. जीएसटी अपील न्यायाधिकरण के लिए 20 लाख रुपये की मौद्रिक सीमा की सिफारिश की गई है. छोटे करदाताओं के लिए जीएसटीआर-4, वित्त वर्ष 24-25 के लिए समय सीमा 30 जून तक बढ़ा दी गई है. बता दें कि यह बैठक आठ महीने के अंतराल के बाद हुई है. जीएसटी काउंसिल की पिछली बैठक सात अक्टूबर, 2023 को हुई थी.
फेक इनवॉइस पर लगेगी रोक
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि फेक इनवॉइस पर रोक लगाने के लिए चरणबद्ध तरीके से पूरे देश में बायोमेट्रिक ऑथेंटिकेशन लागू किया जाएगा. इसके अलावा उन्होंने कहा कि 2017-18, 2018-19, 2019-20 के लिए डिमांड नोटिस पर ब्याज और जुर्माना माफ कर दिया जाएगा, अगर 31 मार्च 2025 तक टैक्स का भुगतान किया जाता है. इसके अलावा अन्य एजेंडों पर चर्चा के लिए काउंसिल की अगली बैठक अगस्त में आयोजित करने का फैसला लिया गया है.
पेट्रोल-डीजल पर राज्य मिलकर तय करें GST की दरें
बैठक के बाद ये भी सामने आया है कि, केंद्र सरकार पेट्रोल और डीजल को जीएसटी के दायरे में लाने के पक्ष में है और हालांकि इसके लिए कहा गया है कि राज्य इसके लिए मिलकर GST की दर तय करें.
GST काउंसिल के बड़े फैसले
1. काउंसिल ने सभी सोलर कुकर पर 12% जीएसटी निर्धारित करने की सिफारिश की है, चाहे इसमें एकल या दोहरी ऊर्जा स्रोत हो.
2. भारतीय रेलवे द्वारा आम आदमी को प्रदान की जाने वाली सेवाएं, प्लेटफॉर्म टिकटों की बिक्री, रिटायरिंग रूम, वेटिंग रूम, क्लाकरूम सेवाओं, बैटरी चालित कार सेवाओं को जीएसटी से छूट दी जा रही है.
3. शैक्षणिक संस्थानों के बाहर के छात्रों के लिए छात्रावासों को भी छूट दी जा रही है. आवास सेवाओं की आपूर्ति का मूल्य प्रति व्यक्ति प्रति माह 20,000 रुपये तक है. ये सेवाएं न्यूनतम 90 दिनों की निरंतर अवधि के लिए आपूर्ति की जाती हैं.”
4. काउंसिल ने Milk cans पर एक समान 12 फीसदी की दर निर्धारित करने की सिफारिश की है. काउंसिल ने सभी कार्टन बॉक्स पर 12 फीसदी की दर निर्धारित की है. फायर स्प्रिंकलर सहित सभी प्रकार के स्प्रिंकलर पर 12 फीसदी की दर लागू होगी. सभी सोलर कुकर पर 12 फीसदी जीएसटी दर लागू होगी.
5. जीएसटी दरों को तर्कसंगत बनाने के लिए गठित GoM अगली बैठक में स्टेटस रिपोर्ट प्रस्तुत करेगा. दरों को तर्कसंगत बनाने के लिए गठित ग्रुप ऑफ मिनिस्टर की अध्यक्षता बिहार के उपमुख्यमंत्री करेंगे.