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Rajkot Gaming Zone Fire: गुजरात हाई कोर्ट ने राजकोट अग्निकांड पर लिया स्वतः संज्ञान, कहा- ये मानव निर्मित आपदा…

गुजरात हाई कोर्ट (फोटो- सोशल मीडिया)

Rajkot Gaming Zone Fire: गुजरात हाई कोर्ट ने राजकोट गेमिंग जोन अग्निकांड पर स्वतः संज्ञान लिया है. इस दुर्घटना को हाई कोर्ट ने मानव निर्मित आपदा करार दिया है. साथ ही अहमदाबाद में सिंधुभवन रोड, सरदार पटेल रिंग रोड और एसजी हाईवे पर गेमिंग जोन को सार्वजनिक सुरक्षा के लिए खतरा बताया है.

जानकारी के मुताबिक, हाई कोर्ट ने अहमदाबाद, वडोदरा, सूरत और राजकोट नगर निगम से फायर सेफ्टी को लेकर जवाब मांगा है. कोर्ट ने कहा कि नगर निगम को यह बताना होगा कि कानून के किस प्रावधान के तहत गेमिंग जोन को संचालित करने की इजाजत दी गई है. इस मामले में सुनवाई सोमवार को होगी.

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बता दें कि राजकोट में टीआरपी गेमिंग जोन में आग लगने से 27 लोगों की मौत हो गई है. वहीं, घायलों को बेहतर इलाज के लिए एम्स में भर्ती कराया गया है.

मृतकों के परिजनों को 4 लाख का मुआवजा

मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल ने घटना पर दुख जताया है. उन्होंने अपने ‘X’ हैंडल पर लिखा, “राजकोट में आग की घटना दिल दहला देने वाली है. मैं इस घटना में जान गंवाने वाले लोगों और उनके परिवारों के प्रति संवेदना व्यक्त करता हूं. मैं ईश्वर से घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने की प्रार्थना करता हूं. राज्य सरकार मृतकों के परिजनों को 4 लाख रुपए और घायलों को 50 हजार रुपए देगी. यह सुनिश्चित करना बहुत जरूरी है कि ऐसी घटना दोबारा न हो. इस आयोजन में कोई भी लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी. इस संबंध में एक विशेष जांच दल (SIT) का गठन कर पूरे मामले की जांच का जिम्मा सौंपा गया है.”

क्या बोले पीएम मोदी?

पीएम मोदी ने घटना पर दुख जताते हुए सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ‘X’ पर लिखा, “राजकोट में आग की त्रासदी ने हम सभी को दुखी किया है. थोड़ी देर पहले उनके साथ टेलीफोन पर हुई बातचीत में, गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र भाई पटेल ने मुझे प्रभावित लोगों को हर संभव सहायता प्रदान करने के लिए चल रहे प्रयासों के बारे में बताया.”

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