Himachal Politics Crisis: हिमाचल प्रदेश में राज्यसभा चुनाव के दौरान बीजेपी के पक्ष में क्रॉस वोटिंग करने वाले विधायकों की सदस्यता रद्द कर दी गई है. गुरुवार को हिमाचल प्रदेश के विधानसभा अध्यक्ष कुलदीप सिंह पठानिया ने उनकी सदस्यता पर फैसला सुनाते हुए सभी छह विधायकों की विधायकी रद्द कर दी है. इन छह विधायकों ने चुनाव के दौरान बीजेपी प्रत्याशी को वोट किया था.
अपने फैसले की जानकारी देते हुए विधानसभा अध्यक्ष कुलदीप सिंह पठानिया ने बताया, “दलबदल विरोधी कानून के तहत 6 विधायकों के खिलाफ मुझे याचिका मिली थी. 6 विधायक जिन्होंने चुनाव कांग्रेस से लड़ा और दलबदल विरोधी कानून के तहत उनके खिलाफ याचिका मिली. मैंने अपने 30 पेज के आदेश में काफी विस्तार से इसकी जानकारी दी है. मैंने उन 6 विधायकों को अयोग्य घोषित कर दिया है, अब वे हिमाचल प्रदेश विधानसभा के सदस्य नहीं है.”
विधानसभा अध्यक्ष कुलदीप सिंह पठानिया ने प्रेस कांफ्रेंस के दौरान अपने फैसले के बारे में बताते हुए कहा कि पिटीशन छह बागी विधायकों के खिलाफ दायर हुई थी. संसदीय कार्य मंत्री हर्षवर्धन चौहान ने ये पिटीशन दायर की थी. दोनों ही पक्षों की बातें सुनने के बाद शांति से अपना फैसला सुनाया है. हालांकि बागी विधायकों के वकीलों द्वारा समय मांगा गया था. व्हिप के अनुसार बजट पास करने के वक्त बागी विधायक सदन में मौजूद नहीं थे, इसलिए ये फैसला किया गया है.
एक्शन पर क्रॉस वोटिंग करने वाले विधायक का रिएक्शन
जिन विधायकों की सदस्यता रद्द की गई है उनके नाम- चेतन्य शर्मा, सुधीर शर्मा, देवेंद्र भुट्टो, राजेंद्र राणा, इंद्र दत्त लखनपाल और रवि ठाकुर हैं. वहीं इस फैसले पर क्रॉस वोटिंग करने वाले विधायक राजेंद्र राणा ने पोस्ट कर प्रतिक्रिया देते हुए सोशल मीडिया पर लिखा है, ‘रिश्ते निभाना हमारी पहचान, कायम रहते रिश्ते यदि हो सम्मान, जनता के हक से कोई समझौता नहीं, क्योंकि सदैव अडिग हमारा स्वाभिमान.’
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बता दें कि हिमाचल प्रदेश में राज्यसभा चुनाव में बीजेपी ने हर्ष महाजन और कांग्रेस ने वरिष्ठ वकील अभिषेक मनु सिंघवी को अपना उम्मीदवार बनाया था. लेकिन दोनों ही उम्मीदवारों को 34-34 वोट मिली, जबकि बीजेपी के राज्य में केवल 25 विधायक हैं. इस चुनाव में कांग्रेस के 6 विधायकों ने क्रॉस वोटिंग की थी. हालांकि टॉस के जरिए जीत का फैसला हुआ और बीजेपी के हर्ष महाजन ने जीत दर्ज की थी.