New Tax Regime: केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण मंगलवार, (23 जुलाई) को देश का आम बजट पेश की. जिसमें केंद्र सरकार की ओर से कई बड़ी घोषणाएं की गई है. इस वर्ष के लिए पेश हुए बजट में वित्त मंत्री ने न्यू टैक्स रिजीम के तहत टैक्स पेयर्स को बड़ी छूट देने का भी ऐलान किया है. वित्त मंत्री ने स्टैंडर्ड डिडक्शन को 50 हजार से बढ़ाकर 75 हजार रुपये कर दिया है. वहीं टैक्स स्लैब में भी बड़ा बदलाव किया है. जिससे आम जनता को काफी राहत मिलने जा रही है.
इसके बदलाव के बाद अब न्यू टैक्स रिजीम के तहत 7.75 लाख सालाना कमाई करने वालों को एक रुपया भी टैक्स नहीं देना होगा, लेकिन अगर आपकी सैलरी 10 लाख रुपये है तो भी आप अपनी पूरी कमाई पर टैक्स बचा सकते हैं और एक भी रुपया टैक्स नहीं देना पड़ेगा. आइए जानते हैं कि यह कैसे किया जा सकता है.
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10 लाख की कमाई कैसे नहीं देना होगा टैक्स?
अगर आप 10 लाख रुपये की कमाई पर पूरा पैसा बचाना चाहते हैं तो आपको न्यू टैक्स रिजीम छोड़कर पुरानी टैक्स व्यवस्था का ऑप्शन चुनना होगा, जिसमें कई तरह की छूट को क्लेम करना होगा. लेकिन अगर आप टैक्स छूट का दावा नहीं करते हैं तो ओल्ड टैक्स रिजीम के तहत टैक्स स्लैब के मुताबिक, 20 प्रतिशत का टैक्स देना होगा. हालांकि अगर आप टैक्स छूट क्लेम करते हैं तो 10 लाख की कमाई पर पूरा टैक्स बचा सकते हैं.
ओल्ड टैक्स रिजीम से कैसे बचा सकते हैं टैक्स?
- ओल्ड टैक्स रिजीम के तहत स्टैंडर्ड डिडक्शन के तौर पर 50 हजार रुपये तक की छूट मिलती है. ऐसे में अब 9.50 लाख रुपये पर टैक्स लगेगा.
- PPF, EPF, ELSS, NSC जैसी स्कीम में निवेश करके आयकर की धारा 80C के तहत 1.5 लाख रुपये की टैक्स सेविंग कर सकते हैं. अब 8 लाख रुपये पर टैक्स देना होगा.
- नेशनल पेंशन सिस्टम (NPS) में सालाना 50 हजार रुपये तक निवेश करते हैं तो सेक्शन 80CCD (1B) के तहत आपको एक्स्ट्रा 50 हजार रुपये Tax की छूट दी जाती है. अब 50 हजार रुपये और घटा दें तो 7.50 लाख रुपये पर टैक्स लगेगा.
- वहीं होम लोन भी लिया है तो इसके ब्याज पर इनकम टैक्स के सेक्शन 24B के तहत 2 लाख रुपये तक की सेविंग कर सकते हैं. 7.50 लाख रुपये में से 2 लाख और घटा दें तो कुल टैक्स इनकम का दायरा 5.50 लाख रुपये हो जाएगा.
- इनकम टैक्स के सेक्शन 80D के तहत मेडिकल पॉलिसी लेकर आप 25 हजार रुपये तक टैक्स बचा सकते हैं. इस हेल्थ इंश्योरेंस में आपका, आपकी पत्नी और बच्चों का नाम होना चाहिए. इसके अलावा अगर आपके माता-पिता के नाम पर हेल्थ इंश्योरेंस खरीदकर 50 हजार रुपये तक की एक्स्ट्रा छूट पा सकते हैं.
- ऐसे में 5.50 लाख में से 75 हजार माइनस करें तो 4.75 लाख पर कुल टैक्स देनदारी होगी, जो 5 लाख रुपये ओल्ड टैक्स रिजीम दायरे के नीचे होगी. इसका मतलब है कि आपको 10 लाख की सालाना कमाई पर एक भी रुपये का टैक्स नहीं देना होगा.
न्यू टैक्स रिजीम में 10 लाख पर कितना देना होगा टैक्स?
भले ही वित्त मंत्री ने न्यू टैक्स रिजीम में टैक्स स्लैब में बदलाव किया है और स्टैंडर्ड डिडक्शन बढ़ा दिया है, फिर भी 10 लाख की कमाई पर आपको टैक्स देना ही पड़ेगा. न्यू टैक्स रिजीम के तहत निवेश करके आप टैक्स छूट का लाभ नहीं ले सकते हैं. आइए जानते हैं कि अगर आपकी कमाई 10 लाख रुपये सालाना है और आप न्यू टैक्स रिजीम चुनते हैं तो आपको टैक्स के रूप में कितने पैसे देने होंगे?
ऊपर दिए गए न्यू टैक्स रिजीम में बदलाव से स्पष्ट है कि अगर किसी की सालाना इनकम 10 लाख रुपये है और उसने न्यू टैक्स रिजीम का ऑप्शन चुना है तो उसे 50 हजार की जगह 75000 रुपये का स्टैंडर्ड डिडक्शन मिलेगा. यानी कुल टैक्सेबल इनकम 9 लाख 25 हजार रुपये होगी और 52,500 रुपये की जगह सिर्फ 42,500 रुपये टैक्स पेमेंट करना होगा. इसका मतलब है कि न्यू टैक्स रिजीम में अब 10 लाख सालाना कमाने वाले 10 हजार रुपये और बचा सकेंगे.