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Income Tax Saving: 10 लाख के इनकम पर भी नहीं देना होगा टैक्स, जानें New Tax Slab से कैसे होगी पैसे की बचत?

Union Budget 2024

प्रतीकात्मक तस्वीर

New Tax Regime: केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण मंगलवार, (23 जुलाई) को देश का आम बजट पेश की. जिसमें केंद्र सरकार की ओर से कई बड़ी घोषणाएं की गई है. इस वर्ष के लिए पेश हुए बजट में वित्त मंत्री ने न्‍यू टैक्‍स रिजीम के तहत टैक्स पेयर्स को बड़ी छूट देने का भी ऐलान किया है. वित्त मंत्री ने स्‍टैंडर्ड डिडक्‍शन को 50 हजार से बढ़ाकर 75 हजार रुपये कर दिया है. वहीं टैक्‍स स्‍लैब में भी बड़ा बदलाव किया है. जिससे आम जनता को काफी राहत मिलने जा रही है.

इसके बदलाव के बाद अब न्‍यू टैक्‍स रिजीम के तहत 7.75 लाख सालाना कमाई करने वालों को एक रुपया भी टैक्‍स नहीं देना होगा, लेकिन अगर आपकी सैलरी 10 लाख रुपये है तो भी आप अपनी पूरी कमाई पर टैक्‍स बचा सकते हैं और एक भी रुपया टैक्‍स नहीं देना पड़ेगा. आइए जानते हैं कि यह कैसे किया जा सकता है.

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10 लाख की कमाई कैसे नहीं देना होगा टैक्स?

अगर आप 10 लाख रुपये की कमाई पर पूरा पैसा बचाना चाहते हैं तो आपको न्‍यू टैक्‍स रिजीम छोड़कर पुरानी टैक्स व्‍यवस्‍था का ऑप्शन चुनना होगा, जिसमें कई तरह की छूट को क्‍लेम करना होगा. लेकिन अगर आप टैक्‍स छूट का दावा नहीं करते हैं तो ओल्‍ड टैक्‍स रिजीम के तहत टैक्‍स स्‍लैब के मुताबिक, 20 प्रतिशत का टैक्‍स देना होगा. हालांकि अगर आप टैक्‍स छूट क्‍लेम करते हैं तो 10 लाख की कमाई पर पूरा टैक्‍स बचा सकते हैं.

ओल्ड टैक्स रिजीम से कैसे बचा सकते हैं टैक्‍स?

न्‍यू टैक्‍स रिजीम में 10 लाख पर कितना देना होगा टैक्‍स?

भले ही वित्त मंत्री ने न्‍यू टैक्‍स रिजीम में टैक्‍स स्‍लैब में बदलाव किया है और स्‍टैंडर्ड डिडक्‍शन बढ़ा दिया है, फिर भी 10 लाख की कमाई पर आपको टैक्‍स देना ही पड़ेगा. न्‍यू टैक्‍स रिजीम के तहत निवेश करके आप टैक्‍स छूट का लाभ नहीं ले सकते हैं. आइए जानते हैं कि अगर आपकी कमाई 10 लाख रुपये सालाना है और आप न्‍यू टैक्‍स रिजीम चुनते हैं तो आपको टैक्स के रूप में कितने पैसे देने होंगे?

ऊपर दिए गए न्‍यू टैक्‍स रिजीम में बदलाव से स्‍पष्‍ट है कि अगर किसी की सालाना इनकम 10 लाख रुपये है और उसने न्‍यू टैक्‍स रिजीम का ऑप्शन चुना है तो उसे 50 हजार की जगह 75000 रुपये का स्‍टैंडर्ड डिडक्‍शन मिलेगा. यानी कुल टैक्‍सेबल इनकम 9 लाख 25 हजार रुपये होगी और 52,500 रुपये की जगह सिर्फ 42,500 रुपये टैक्‍स पेमेंट करना होगा. इसका मतलब है कि न्‍यू टैक्‍स रिजीम में अब 10 लाख सालाना कमाने वाले 10 हजार रुपये और बचा सकेंगे.

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