जम्मू-कश्मीर के बारामूला से सांसद इंजीनियर राशिद की अंतरिम जमानत एक बार फिर से बढ़ा दी गई है. दिल्ली के पटियाला हाउस कोर्ट ने इंजीनियर राशिद की अंतरिम जमानत को 3 दिनों के लिए बढ़ा दिया है. अब वह 15 अक्टूबर को दिल्ली के तिहाड़ जेल में आत्मसमर्पण करेंगे.
इंजीनियर राशिद ने जम्मू-कश्मीर विधानसभा चुनाव में प्रचार के लिए कोर्ट से तीन महीने की अंतरिम जमानत मांगी थी. उन्होंने दिल्ली के पटियाला हाउस कोर्ट में इसके लिए याचिका भी दाखिल की थी. इसके बाद कोर्ट ने 10 सितंबर को सांसद इंजीनियर राशिद को जम्मू-कश्मीर विधानसभा चुनाव में प्रचार करने के लिए 2 अक्टूबर तक अंतरिम जमानत दे दिया था.
पहले भी बढ़ी थी तारीख
इसके बाद कोर्ट ने 1 अक्टूबर को राशिद के अंतरिम जमानत को 10 दिनों के लिए बढ़ा दिया था. टेरर फंडिंग केस में आरोपी और इंजीनियर राशिद की अंतरिम जमानत को और 3 दिनों के लिए बढ़ा दिया गया है। अब उन्हें 15 तारीख को तिहाड़ जेल में सरेंडर करना होगा.
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इन शर्तों के साथ मिली थी जमानत
दिल्ली के पटियाला हाउस कोर्ट ने इंजीनियर राशिद को दो लाख रुपए के निजी मुचलके और इतनी ही राशि की जमानत बांड भरने पर अंतरिम जमानत दी थी. इसके साथ ही कोर्ट ने उन पर कुछ शर्तें भी लगाई थीं. इन शर्तों के मुताबिक राशिद को गवाहों या जांच को प्रभावित न करने का सख्त निर्देश दिया गया था. जिसके बाद वो जेल से बाहर आए थे. हालांकि उनकी जमानत को लेकर कई दलों ने सवाल खड़े किए थे. उन्हें बीजेपी का बी पार्टी तक बताया गया था.
टेरर फंडिंग के आरोप
इंजीनियर राशिद पर टेरर फंडिंग के आरोप लगे हुए हैं. आतंकी फंडिंग के आरोप में वह 2019 से तिहाड़ जेल में बंद हैं. उन्होंने इसी साल लोकसभा चुनाव में नेशनल कॉन्फ्रेंस के उपाध्यक्ष और जम्मू-कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला को बारामूला सीट से हराया था. हालांकि, विधानसभा चुनाव में अच्छा प्रदर्शन नहीं कर पाई. उनकी पार्टी एआईपी को उत्तरी कश्मीर के लंगेट सीट पर सफलता मिली है. जहां से राशिद के भाई शेख खुर्शीद ने जीत हासिल की है.