Jammu and Kashmir News: जम्मू-कश्मीर के बारामूला लोकसभा सीट से चुने गए सांसद इंजीनियर राशिद(Engineer Rashid) के नाम से फेमस शेख अब्दुल राशिद को कोर्ट से बड़ा झटका लगा है. कोर्ट ने शनिवार को सुनवाई के दौरान सांसद के रूप में शपथ लेने के लिए दाखिल याचिका पर जमानत देने से इनकार कर दिया है. बता दें कि उसने जेल से ही चुनाव लड़ा था. उसे साल 2017 में घाटी में टेरर फंडिंग के मामले में गिरफ्तार किया गया था. बता दें कि, पटियाला हाउस कोर्ट की ड्यूटी जज किरण गुप्ता ने अंतरिम जमानत पर फिलहाल राहत नहीं देते हुए राष्ट्रीय जांच एजेंसी(NIA) से उसकी ओर से दायर याचिका पर 1 जुलाई तक जवाब देने को कहा है.
24 से 26 जून तक शपथ लेंगे नवनिर्वाचित सांसद
दरअसल, विशेष लोक अभियोजक वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए कोर्ट में पेश हुए और जवाब दाखिल करने के लिए कुछ समय मांगा. उनकी ओर से दलील दी गई कि यह UAPA का मामला है और हमें तौर-तरीकों का पता लगाना है. वहीं राशिद(Sheikh Abdul Rashid) की ओर से अधिवक्ता विख्यात ओबेरॉय ने तर्क दिया कि राशिद ने भारी बहुमत से चुनाव जीता है. लोग उन्हें प्यार करते हैं और चाहते हैं कि वह लोकतांत्रिक तरीके से संसद में जनता की बात रखे. शपथ लेना उसका संवैधानिक कर्तव्य है. उन्होंने राउज एवेन्यू कोर्ट और पटना हाईकोर्ट के आदेश का भी हवाला दिया जिसमें जेल अधिकारियों को आरोपी को शपथ दिलाने का निर्देश दिया गया था. बता दें कि नवनिर्वाचित सांसदों के शपथ लेने की निर्धारित तारीख 24, 25, 26 जून हैं.
वकील ने संजय सिंह के मामले का भी कोर्ट में दिया तर्क
राशिद के वकील ने आम आदमी पार्टी सांसद संजय सिंह के मामले में राउज एवेन्यू कोर्ट की ओर से पारित आदेश का भी हवाला दिया. साथ ही यह भी कहा कि राशिद कोर्ट की हिरासत में है. ऐसे में उसे संसद ले जाने में NIA की कोई भूमिका नहीं है. वहीं NIA ने जमानत मिलने पर उन्हें संसद ले जाने के तौर-तरीकों पर काम करने के लिए समय मांगा था. बता दें कि राशिद दो बार का विधायक भी चुना जा चुका है. अब आतंकी फंडिंग मामले में पिछले पांच साल से हिरासत में राशिद को चुनाव जीतने के बाद सांसद के रूप में शपथ लेना है. इसी कारण सांसद राशिद इंजीनियर ने शपथ लेने के लिए जमानत की मांग करते हुए कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है. वह फिलहाल तिहाड़ जेल में बंद है.